रामपुर ।मा0 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के अनुपालन एवं मा0 जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री गौरव कुमार श्रीवास्तव के निर्देशानुसार आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत तहसील टाण्डा के प्राथमिक विद्यालय ग्राम सैदअली गंज बजरिया, प्राथमिक विद्यालय सैदनगर, प्राथमिक विद्यालय लालपुर कला, प्राथमिक विद्यालय नगलिया कासमगंज, प्राथमिक विद्यालय ईश्वरपुर में विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन किया गया।
शिविरों की अध्यक्षता पूर्ण कालिक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री रमेश कुशवाहा द्वारा एवं उनके सहनिर्देशन में की गयी।
कार्यक्रमों में सूचना का अधिकार विषय पर विचार व्यक्त करते हुए बताया गया कि सूचना अधिकार अधिनियम 11 मई 2005 को पारित किया गया, और 12 अक्टूबर 2005 से पूरे देश में लागू हो गया है। भारतीय संविधान देश के नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, अर्थात देश के प्रत्येक नागरिक को किसी भी विषय पर अपनी स्वतंत्र राय रखने और उसे अन्य लोगों के साथ साझा करने का अधिकार है। किसी भी नागरिक को अपने जीवन को किसी भी रूप में प्रभावित करने वाले किसी भी निर्णय, नीति, कार्यक्रम परियोजना के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। सूचना का अधिकार लोकतंत्र के लिए एक बुनियादी अधिकार है। क्योंकि जब हमारे पास सही व प्रमाणित जानकारी ही नहीं होगी तो हम अपने जीवन को प्रभावित करने वाले तमाम निर्णयों, नीतियों आदि में कोई सार्थक भागीदारी कैसे कर सकेंगे। यदि गांव के विकास कार्यों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियों जैसे कार्याें का विवरण, बजट, इनसे संबंधित बिल, बाऊचर, मास्टर रोल देखने, जांचने व इनकी प्रति प्राप्त करने का अधिकार उस गांव के लोगों को होना चाहिए। यदि किसी परियोजना के किसी क्षेत्र के लोगों के विस्थापित होने की संभावना हो तो उस परियोजना से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी सभी प्रभावित लोगों को आरंभिक चरण में ही मिलनी चाहिए। इस अधिनियम की विशेषता यह है कि केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, सब डिवीजन, पंचायतराज की संस्थाओं तक विभिन्न स्तरों पर ऐसे अधिकारी नियुक्त होंगे जो इन संस्थाओं से संबंधित हर जानकारी किसी भी इच्छुक नागरिक को देंगे या दिलवाने में सहायता करेंगे।
विधिक जागरूकता कार्यक्रम में तहसीलदार टाण्डा श्री राकेश कुमार चन्द्रा, थानाध्यक्ष टाण्डा श्री गजेन्द्र सिंह, कानूनगो, लेखपाल, कर्मचारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ग्राम प्रधान, आशा बहूएं, आंगनबाड़ी आदि उपस्थित रहे।