जिला मजिस्ट्रेट/ जिला निर्वाचन अधिकारी श्री रविन्द्र कुमार मादड़ और पुलिस अधीक्षक श्री अंकित मित्तल ने कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस प्रतिनिधियों के साथ आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान जनपद में 14 फरवरी को होने वाले मतदान कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर विस्तार पूर्वक जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुसार जनपद रामपुर में 14 फरवरी को विधानसभा क्षेत्र स्वार, चमरव्वा, बिलासपुर, रामपुर और मिलक में मतदान होगा।
जिले में 1123 मतदान केंद्रों के अंतर्गत 2058 मतदेय स्थल बनाए गए हैं, मतदान कार्य को आयोग द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए चिन्हित 1029 मतदेय स्थलों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था रहेगी।
13 फरवरी को रामपुर शहर स्थित मंडी परिसर से पोलिंग पार्टियों की रवानगी होगी। पोलिंग पार्टियों को उनके मतदेय स्थलों तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त बसों का प्रबंध किया गया है साथ ही बूथ पर उनके लिए भोजन और रात्रि विश्राम हेतु भी जरूरी सुविधाओं की उपलब्धता कराई जा रही है।
ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की कमिश्निंग का कार्य संपन्न होने के उपरांत उन्हें स्ट्रांग रूम में सुरक्षित करा दिया गया है तथा 13 फरवरी को वही से मतदान दलों को निर्धारित प्रावधान के अनुसार सौंपा जाएगा।
उन्होंने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों द्वारा किए जाने वाले प्रचार-प्रसार को रोक दिया जाएगा, इसके लिए निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं।
मतदान से 72 घंटे पूर्व आदर्श आचार संहिता के दृष्टिगत 45 उड़नदस्ता टीम, 45 स्थाई निगरानी टीम, 07 वीडियो अवलोकन टीम कार्यशील हो जाएंगी जो 24 घंटे सक्रिय रहकर अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे।
मतदान दिवस पर आयोग के निर्देशानुसार मतदान स्थल से न्यूनतम 200 मीटर दूर ही प्रत्याशियों के अभिकर्ताओं के बस्ते लगाने के निर्देश दिए गए हैं, इसका भी सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।
उन्होंने बताया कि बूथों पर आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के साथ-साथ आयोग की गाइड लाइन के अनुसार निर्वाचन कार्य को शांतिपूर्ण, सकुशल और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए पोलिंग पार्टियों को अत्यंत बारीकी पूर्वक प्रशिक्षण दिया गया है ताकि उन्हें मतदान कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
पोलिंग पार्टियों की रवानगी और वापसी के लिए 526 भारी वाहन/बसों की उपलब्धता कराई गई है इसके साथ ही निर्वाचन दिवस के दौरान मजिस्ट्रेट एवं विभिन्न अधिकारियों द्वारा निरीक्षण/भ्रमण हेतु भी 325 हल्के वाहनों का अधिग्रहण किया गया है।
प्रत्येक बूथ पर पर्याप्त मिलिट्री एवं पुलिस बल मौजूद रहेगा, जो शांतिपूर्ण माहौल में मतदान संपन्न कराने के लिए जिम्मेदार होंगे।
बूथ में मोबाइल फोन सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
मतदान की गोपनीयता निर्वाचन आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता है इसलिए कोई भी व्यक्ति यदि गोपनीयता प्रभावित करने या फर्जी तरीके से वोटिंग करने का प्रयास करता है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी।
उन्होंने कहा कि मतदान दिवस में पूरे दिन सेक्टर मजिस्ट्रेट/जोनल मजिस्ट्रेट के साथ-साथ सभी अधिकारी भ्रमणशील रहेंगे।
जनपद में धारा 144 प्रभावी है इसलिए किसी भी प्रकार से शांति व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा।
जनपद में ईवीएम और वीवीपैट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तथा मतदान दिवस के दौरान तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए ईवीएम से संबंधित तकनीकी विशेषज्ञ और सेक्टर मजिस्ट्रेट सक्रिय रहेंगे।
पुलिस अधीक्षक श्री अंकित मित्तल ने कहा कि जिले में शांतिपूर्ण माहौल में मतदान संपन्न कराने के लिए 08 जनपदों से पुलिस बल प्राप्त हो रहा है तथा प्रत्येक मतदान केंद्र पर पर्याप्त संख्या में सुरक्षा व्यवस्था के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
जनपद में पिछले 10 वर्षों के दौरान किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि में लिप्त रहे लोगों के विरुद्ध पाबंद करने सहित विभिन्न कार्यवाहियों के साथ-साथ उन पर निगरानी रखी जा रही है।
सोशल मीडिया सहित विभिन्न प्रचार-प्रसार के माध्यमों पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। कोई भी व्यक्ति किसी ऐसी पोस्ट को शेयर न करें, जिससे शांति व्यवस्था प्रभावित होने का खतरा उत्पन्न हो, जनपद में ऐसे भ्रम फैलाने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई हो भी रही है, इसलिए जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें और किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति उत्पन्न न होने दें।
यदि किसी व्यक्ति द्वारा दबाव बनाया जाता है तो तत्काल पुलिस प्रशासन को सूचित करें ताकि ऐसे लोगों के विरुद्ध त्वरित एवं सख्त कार्रवाई हो सके।