अवैध नशा मुक्ति केंद्र की लापरवाही से नाबालिग की हालत गंभीर, मुकदमा दर्ज
मुखानी।वादिनी जया अधिकारी पत्नी आनंद अधिकारी,निवासी विठोरिया नं. 1, मल्ली बमोरी, त्रिलोक नगर,थाना मुखानी,जनपद नैनीताल द्वारा थाना मुखानी में एक लिखित तहरीर प्रस्तुत की गई।
तहरीर के अनुसार, उनका पुत्र शुभम अधिकारी (उम्र 17 वर्ष) नशे की लत से ग्रसित था, जिसके उपचार हेतु उसे “संकल्प नशा मुक्ति समिति” में लगभग 02 माह पूर्व भर्ती कराया गया था। दिनांक 21 को वादिनी अपने पुत्र से मिलने गई थीं, उस समय वह सामान्य अवस्था में था।उसी दिन बाद में वादिनी को सूचना दी गई कि उनका पुत्र बेहोश हो गया है तथा उन्हें सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचने के लिए कहा गया। अस्पताल पहुंचने पर नशा मुक्ति केंद्र का कोई भी अधिकारी/कर्मचारी मौजूद नहीं मिला। चिकित्सकीय जांच में पाया गया कि उनके पुत्र के किडनी एवं लीवर गंभीर रूप से प्रभावित हैं तथा वह वेंटिलेटर सपोर्ट पर है।डॉ.मंजूनाथ टीसी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल के निर्देशन में एवं मनोज कुमार कत्याल पुलिस अधीक्षक हल्द्वानी तथा अमित कुमार सैनी क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी के पर्यवेक्षण में कार्यवाही करते हुए प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए प्राप्त प्रार्थना पत्र की जांच उप निरीक्षक अविनाश मौर्य को सौंपी गई।जांच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि संबंधित नशा मुक्ति केंद्र बिना पंजीकरण संचालित किया जा रहा था तथा नाबालिग को अवैध रूप से अपने संरक्षण में रखकर उपचार किया जा रहा था,जिसमें लापरवाही पाई गई।उक्त के आधार पर थाना मुखानी में FIR संख्या 50/26, धारा 125 बी.एन.एस. एवं धारा 87/108 मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम 2017 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है।अभियुक्ता आयुषी कपिल पुत्री अरुण कपिल,निवासी खड़कपुर ईसाई नगर, लामाचौड़, थाना मुखानी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है।

