रामपुर । दिनांक 02-10-2016 को जनपद-रामपुर के थाना कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लड़की का शन्नू पुत्र सद्दीक निवासी मौहल्ला बाग छोटे साहब नालापार थाना कोतवाली, रामपुर ने अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था। इस सम्बंध में थाना कोतवाली, रामपुर पर मु0अ0सं0-288/2016 धारा 363,376,511 भादवि व 08 पोक्सो एक्ट बनाम शन्नू उपरोक्त पंजीकृत हुआ था। दिनांक 02-10-2016 को ही थाना कोतवाली पुलिस द्वारा अभियुक्त शन्नू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।
जनमानस में कानून के प्रति विश्वास सुदृढ बनाये रखने के लिए पुलिस द्वारा अपराधियों को तुरन्त गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है और मा0 न्यायालय में विचाराधीन अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर मा0 न्यायालय से सजा दिलायी जाती है के अन्तर्गत दिनांक 17-12-2021 को मा0 न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रकरण में अभियुक्त शन्नू को निम्न सजा सुनाई गयी।
सजा का विवरण निम्न है
धारा 363 भादवि में 03 वर्ष का कठोर कारावास व 05 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
धारा 376/511 भादवि में 05 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।