*प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों के फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ी*
*अब 10 अगस्त तक किसान करा सकते हैं अपनी फसल का बीमा*
खरीफ मौसम-2024 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कराने की अन्तिम तिथि 31 से बढ़ाकर 10 अगस्त, 2024 कर दी गयी है।
यह जानकारी जिला कृषि अधिकारी श्री कुलदीप सिंह राणा ने दी। उन्होंने बताया कि जनपद में 31 जुलाई 2024 तक कुल 6454 कृषकों द्वारा अपनी फसल का बीमा करा लिया गया है।
उन्होंने बताया कि प्राकृतिक आपदा ओलावृष्टि, भू-स्खलन, जलभराव, वेमौसम/चक्रवाती वर्षा, आकाशीय बीजली से उत्पन्न आग व चक्रवात से फसलों में हुई क्षति, फसल कटाई उपरान्त अगामी 14 दिनों तक खेत में सुखाई हेतु रखी गयी फसल को ओलावृष्टि, चक्रवाती वर्षा/बेमौसम बारिश से क्षति, फसल कटाई के आधार पर प्राप्त वास्तविक उपज में गारण्टीड/बेशोल्ड उपज की तुलना में कमी होने की स्थिति में फसलों में हुई क्षति की प्रतिपूर्ति इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के माध्यम से बीमित कृषकों को की जाती है।
धान की फसल के लिए बीमित धनराशि अंकन 86000 रुपये प्रति हे० के सापेक्ष 2 प्रतिशत कृषक अंश प्रीमियम धनराशि अंकन 1720 रुपये रुपये उर्द की फसल के लिए बीमित धनराशि अंकन 59300 रुपये प्रति हे० के सापेक्ष 2 प्रतिशत कृषक अंश प्रीमियम धनराशि अंकन 1186 रुपये एवं बाजरा की फसल के लिए बीमित धनराशि अंकन 29700 रुपये प्रति हे० के सापेक्ष 2 प्रतिशत कृषक अंश प्रीनियम धनराशि अंक 594 रुपये दर पर बीमा निर्धारित है।
प्राकृतिक आपदा ओलावृष्टिः भू-स्खलन, जलभराव, बेमौसम/चकवाती वर्षा, आकाशीय बीजली से उत्पन्न आग व चकवात से फसलों में हुई क्षति, फसल कटाई उपरान्त अगामी 14 दिनों तक खेत में सुखाई हेतु रखी गयी फसल को ओलावृष्टि, चक्रवाती वर्षा/बेमौसम बारिश से क्षति की सूचना 72 घण्टे के अन्दर अनिवार्य रूप से टोल फ्री नम्बर- 14447 करना अनिवार्य है।
जिला कृषि अधिकारी ने कृषकों से अपील की कि अधिक से अधिक संख्या में अपनी फसलों का बीमा अपने नजदीकी क्षेत्रीय बैंक शाखा, जन सेवा केन्द्र एवं भारत सरकार के PMFBY पोर्टल (www.pmfby.gov.com.in) के माध्यम् से करायें।