बालिकाओं को दी विधिक जानकारी
नैनीताल।उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के दिशा निर्देशानुसार एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,नैनीताल/जिला न्यायाधीश
प्रशांत जोशी जी के निर्देशन में सिविल जज (सी०डि०)/सचिव,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,नैनीताल पारुल थपलियाल के द्वारा राज्य अतिथि गृह नैनीताल में बाल विकास परियोजना भीमताल,महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग नैनीताल के द्वारा आयोजित किशोरियों के साथ शक्ति संवाद मे विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकलाप जैसे निशुल्क विधिक सहायता तथा उनकी पात्रता के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध कराई है। साथ ही बालिकाओं को घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की विधिक जानकारी साझा की गई जिसमें घरेलू हिंसा किस प्रकार की जाती है ओर किस प्रकार न्यायलय द्वारा महिलाओं को संरक्षण दिया जाता है के विषय में जानकारी दी है।शिविर में पॉक्सो अधिनियम की जानकारी देते हुए बताया कि यह अधिनियम लड़कों और लड़कियों, दोनों को सुरक्षा प्रदान करता है,जिसके तहत दोषी पाए जाने पर कठोर सजा का प्रावधान है के सम्बन्ध में जागरूक किया गया।साथ ही पॉश एक्ट के संबंध भी जागरूक किया गया।उपरोक्त शिविर में डॉ रेनू मर्तोलिया बाल विकास परियोजना अधिकारी,पुलिस विभाग, डॉ पल्लवी,डॉ लता आदि उपस्थित रहे।






































