-
रामपुर ।आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा जनपद के अन्त्योदय अन्न योजना एवं पात्र गृहस्थी योजना के समस्त राशनकार्ड धारकों हेतु माह दिसम्बर 2021 से मार्च 2022 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आबंटित खाद्यान्न गेहॅू/चावल के साथ ही दाल/साबुत चना, सोयाबीन, रिफाइण्ड ऑयल एवं अयोडाइज्ड नमक का निःशुल्क वितरण किया जायेगा।
जिला पूर्ति अधिकारी श्री अभिषेक कुरील ने समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि उनसे सम्बद्ध अन्त्योदय अन्न योजना एवं पात्र गृहस्थी योजना के समस्त राशनकार्ड धारकों के लिए माह दिसम्बर 2021 से मार्च 2022 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आबंटित खाद्यान्न गेहॅू/चावल के साथ ही दाल, साबुत चना 01 कि0ग्रा0 प्रतिकार्ड, सोयाबीन रिफाइण्ड ऑयल 01 लीटर प्रतिकार्ड एवं आयोगडाइज्ड नमक 01 कि0ग्रा0 प्रतिकार्ड की दर से निःशुल्क वितरण, आधार ऑथेन्टिकेशन के माध्यम से नामित पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति में कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए निःशुल्क वितरण करना सुनिश्चित करें।