लखनऊ से संबंधित सूचनाएं मांगी थी। आरोप है कि सूचनाएं नहीं दी गई, जिसके चलते राज्य सूचना आयोग लखनऊ में अपील दायर की गई। इस पर नोटिस जारी किए गए। बावजूद इसके सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। इस संबंध में मुख्य सूचना आयुक्त ने रजिस्ट्रार पर पच्चीस हजार रुपये का जुर्माना डाला है, जो उनके वेतन से काटने के आदेश दिए गए हैं।साथ ही सूचना आयोग ने विभाग को उक्त के विरुद्ध सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(2) में अनुसाशनात्मक कार्यवाही की संतुति की है