रामपुर । अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व डॉ वैभव शर्मा नके कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के सभी ई-स्टांप वेंडर्स के साथ बैठक करके जरूरी निर्देश दिए।
अपर जिलाधिकारी ने सभी स्टांप वेंडर्स को निर्देशित किया कि वे स्टांप बिक्री के संबंध में जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें।
स्टांप की बिक्री निर्धारित दरों पर ही होनी चाहिए, यदि निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर स्टांप बिक्री की पुष्टि होती है तो स्टांप विक्रेता का लाइसेंस निरस्त करा दिया जाएगा साथ ही अन्य विधिक कार्यवाही भी की जाएंगी।
उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि छोटे मूल्य के स्टांप की बिक्री को भी प्रोत्साहित किया जाए इसलिए विक्रेता इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी भी ग्राहक को छोटे मूल्य के स्टांप देने से मना नहीं किया जाएगा।
स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से आए हुए श्री शशि कुमार पांडे ने सभी स्टांप विक्रेताओं को ई-स्टांप में होने वाली त्रुटियों में सुधार की प्रक्रिया के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी।
बैठक के दौरान सहायक आयुक्त स्टांप श्री अशोक कुमार यादव और उपनिबंधक बिलासपुर श्री धीरेंद्र कुमार सहित समस्त तहसीलों के उपनिबंधक और ई-स्टांप विक्रेता गण मौजूद रहे।