रामपुर । उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जनपद के समस्त राशनकार्डधारकों एवं जनसामान्य को सूचित किया गया है कि आयोडाइज्ड नमक 01 (कि0ग्रा0 प्रति कार्ड), साबुत चना (01 कि0ग्रा0 प्रति कार्ड), खाद्य तेल 01 लीटर (प्रति कार्ड) में पोर्टेबिलिटी की सुविधा अनुमन्य नहीं की गयी है, परन्तु खाद्यान्न (गेहॅू व चावल) पोर्टेबिलिटी की सुविधा अनुमन्य है। जिला पूर्ति अधिकारी श्री अभिषेक कुरील ने बताया कि राशनकार्ड धारकों द्वारा यदि अपना खाद्यान्न (गेहूॅ व चावल) पोर्टेबिलिटी के माध्यम से लिया भी जाता है तब भी राशनकार्डधारकों द्वारा (आयोडाइज्ड नमक, साबुत चना व खाद्य तेल) वस्तुएं अपनी मूल उचित दर दुकान से निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है।