रामपुर । माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रामपुर के निर्देशानुसार श्री रमेश कुशवाहा, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने दीपजन कल्याण समिति, बरेली द्वारा संचालित वृद्धाआश्रम ताश्का मझरा का निरीक्षण किया। प्राधिकरण सचिव ने शिविर का आयोजन कर वृद्धजनो को विधिक जानकारी प्रदान की और उनको उनके विधिक अधिकारो के संबंध में भी बताया। माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण व कल्याण अधिनियम अधिनियम(धारा 125) के तहत वरिष्ठ नागरिक को परित्याग करना दण्डनीय अपराध हैं इसमें अधिकतम तीन माह की कैद या 5 हजार रुपए का जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान हैं। न्यायालयों में भी वरिष्ठ नागरिकों के मामलों को निपटान प्राथमिकता दी जाती है। वृद्धाश्रम में आवासरत वृद्धजनों को उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। वृद्धाश्रम में साफ-सफाई, स्नानागार, शौचालय, रसोईघर, भोजन, दिनचर्या, चिकित्सा सुविधा, मनोरंजन के साधनों, स्टाफ उपस्थिति पंजिका, संबासी भ्रमण पंजिका, पोषाहार रजिस्टर एवं हैल्थ कैम्प पंजिका, सुरक्षा की दृष्टी से कैमरे एवं गार्ड द्वारा की जाने वाली सुरक्षा का अवलोकन किया।
सचिव ने बढते हुए कोरोना संक्रमण के कारण कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के उपाय भी बताए कोरोना वायरस से बचाव के लिए वृद्धाश्रम में साफ-सफाई रखने, मास्क, प्रतिरोधक साबुन व सेनेटाइजर का उपयोग करने तथा हाथों को हमेशा स्वच्छ बनाए रखने के बारे में भी बताया साथ ही यह भी बताया गया कि जो भी वृद्धजन बुखार, खांसी, जुकाम अथवा छींक से पीड़ित हों तो उनकी तत्काल डॉक्टरी जांच करवाई जाए। निरीक्षण के समय उपस्थित कर्मचारीयो द्वारा बताया गया की यहां उपस्थित सभी लोगो का कोविड वैक्सीनेसन कराया जा चुका है।
पूर्ण कालिक सचिव ने बताया कि आगामी 12 मार्च 2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के वादो का निस्तारण किया जायेगा।