पराली जलाने की घटना पर होगी कड़ी कार्यवाही: डीएम
रामपुर। जिलाधिकारी ने कहा कि पराली जलाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही प्रत्येक दशा में सुनिश्चित की जायेगी। उन्होंने कहा कि सैटेलाईट सर्वे का कार्य शुरू हो चुका है, पराली जलाये जाने की घटना का संज्ञान अवश्य लिया जायेगा। उन्होंने कहा कि कोई भी इस भ्रम में न रहे कि उसके विरूद्ध इस सम्बन्ध में कड़ी कार्यवाही नहीं की जायेगी। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि पराली को जलाने के बजाय उसे गौ आश्रय स्थलों को दान करें और बदले में खाद प्राप्त करें। उन्होंने यह भी कहा कि जिन क्षेत्रों में पराली जलाये जाने की घटना पाई जायेगी, उस क्षेत्र के सम्बन्धित अधिकारियों का भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा। जिलाधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में जनपद स्तर पर अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) अध्यक्षता में एक सेल का गठन किया गया है।
इस सेल में अपर पुलिस अधीक्षक-सदस्य, उप कृषि निदेशक-सदस्य, जिला कृषि अधिकारी-सदस्य/सचिव, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला पंचायत राज अधिकारी, क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी को सदस्य नामित किया गया है। इसी प्रकार तहसील स्तर सचल दस्तों का गठन किया गया है जिसमें समस्त उपजिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी सहित कृषि विभाग के अधिकारी व अन्य अधिकारियों को नामित किया गया है। जिलाधिकारी ने तहसील स्तर पर गठित सचल दस्तों को इस निर्देश के साथ कि किसी भी स्थिति में धान की पराली एवं अन्य कृषि अपशिष्ठ न जलाये जाये इस हेतु समस्त लेखपाल एवं ग्राम प्रधानों को सम्मिलित करते हुए एक व्हाट्सएप एप ग्रुप बनाया जाये। इसी ग्रुप पर पराली/कृषि अपशिष्ट जलाये जाने की घटना यदि कोई हो जाये, तो सूचना तत्काल सचल दस्ते को दी जायेगी।
पराली/कृषि अपशिष्ठ जलाये जाने की घटना पाये जाने पर सम्बन्धित वर्ग दण्डित करने के सम्बन्ध में राजस्व अनुभाग-10 के शासनादेश संख्या 1618/1-9-2017 10-3 दिनांक 13 नवम्बर 2017 के द्वारा क्षतिपूर्ति की वसूली तथा पुनरावृत्ति होने पर संबंधित के विरूद्ध अर्थदण्ड या कारावास या दोनो से दण्डित कराये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश में पराली व कृषि अपशिष्ट को जलाये जाने वाले व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने के निर्देश है। 2 एकड़ से कम भूमि वाले कृषकों के लिए रुपये 2500 प्रति घटना, 2 एकड़ से 5 एकड़ भूमि रखने वाले लघु कृषकों के लिए रुपये 5000 प्रति घटना, 5 एकड़ से अधिक भूमि रखने वाले बडे कृषको के लिए रुपये 15000 प्रति घटना है। उन्होंने जिला कृषि अधिकारी सहित संबंधित अधिकारियों से कहा कि किसानों को पराली प्रबंधन एवं प्रणाली एवं कृषि अपशिष्ट जलाने पर लगने वाले अर्थदंड एवं विधिक कार्यवाही के बारे में जागरूकता के माध्यम से बताया जाए। कोई भी व्यक्ति कृषि अपशिष्ट को नही जायेगा तथा कृषि अपशिष्ट जलाने पर तत्काल सम्बन्धित थाने पर सूचना दी जायेगी एवं आर्थिक दण्ड विधिक कार्यवाही करायी जायेगी के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए।