जिला पूर्ति अधिकारी श्री अभिषेक कुरील ने बताया कि राष्ट्रीय खा
द्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को माह-जुलाई 2024 का खाद्यान्न दिनांक 08 जुलाई से 20 जुलाई 2024 के मध्य निःशुल्क वितरण किया जायेगा ।
खाद्यान्न वितरण की उक्त अवधि मेंपोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी तथा दिनांक-20 जुलाई 2024 को मोबाईल ओटीपी वेरीफिकेशन के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा अनुमन्य रहेगी।
अंत्योदय लाभार्थियों को 14 किलोग्राम गेहूँ व 21 किलोग्राम चावल (कुल-35 किलोग्राम खाद्यान्न) निःशुल्क वितरण किया जायेगा तथा पात्र गृहस्थी योजना के लाभार्थियों को 02 किलोग्राम गेहूँ व 03 किलोग्राम चावल (कुल-05 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति यूनिट /व्यक्ति) निःशुल्क वितरण किया जायेगा।