रामपुर । माननीय उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के अनुपालन एवं माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री गौरव कुमार श्रीवास्तव के निर्देशानुसार पूर्ण कालिक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री रमेश कुशवाहा द्वारा जिला कारागार रामपुर का निरीक्षण किया गया एवं मानवाधिकार दिवस के अवसर पर शिविर का आयोजन कर बंदियो को विधिक एवं अधिकारो के संबंध में जानकारियां दी गई।
सचिव द्वारा बताया गया कि भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भाग 4 में किया गया है। संभवतः संसार के किसी भी संविधान में मूल अधिकारों का इतना व्यापक और विशद वर्णन नहीं किया गया है। प्राचीन ग्रंथों से लेकर सम्राटों और बादशाहों ने मानवाधिकारों को किसी न किसी रूप में अपनाया। अधिकारों की श्रृंखला में मानवाधिकार को सर्वाेच्च स्थान प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो हमारे पास केवल इसलिए हैं, क्योंकि हम मानव है वे किसी भी राज्य द्वारा प्रदान नहीं किए गए हैं।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि 11 दिसम्बर 2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है जिसमें आपसी सुलह-समझौते के आधार पर वादो का निस्तारण किया जायेगा। साथ ही बताया की यह त्वरित, सस्ता, सुलभ न्याय पाने का भारतीय नागरीक का मौलिक अधिकार है, इसमें न तो किसी की जीत होती है न ही किसी की हार होती है बल्कि दोनो पक्ष आपसी सुलह-समझौते के आधार पर न्याय पा लेते है। लोक अदालत द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध न तो कोई अपील होती है साथ ही लम्बित मामलों के लोक अदालत में निस्तारण के पश्चात न्याय शुल्क की वापसी की व्यवस्था भी है। कानूनी जटिलताओं से परे लोक अदालत की प्रक्रिया बहुत ही सहज और आपसी समझौते पर आधारित है।
सचिव द्वारा बताया गया कि लोक अदालत में सुलह योग्य फौजदारी वाद, दीवानी वाद, भरण-पोषण वाद, वैवाहीक/ परिवारिक वाद, स्टाम्प वाद, मोटर अधिनियम वाद, चकबन्दी वाद, मोटर दुर्धटना प्रतिकर वाद, श्रम वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, भूमी अधिग्रहण वाद, अधिनियम के अन्तर्गत चलान, ऋण वसूली अधिकरण मामले, बैंक बाद-माप रिकवरी वाद, किरायेदारी वाद, मनोरंजन कर अधिनियम के अन्तर्गत चालान जैसे अन्य छोटे-छोटे वादो का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया जाता है।
सचिव द्वारा बताया गया कि 22 जनवरी 2022 को विशेष प्रि-लिटिगेशन लोक अदालत का आयोजन किया जाना है जिसमें परिवारिक संबंधित वादो का निस्तारण किया जायेगा। इसमें पति एवं पत्नी के मध्य विभिन्न कारणों से उत्पन्न हुए विवाद, पति अथवा पत्नी अथवा नज़दीकी रिश्तेदारो से संबंधित विवादो का निस्तारण किया जायेगा। शिविर में जेल अधीक्षक, जेलर, डिप्टी जेलर, मानवाधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण संगठन रामपुर, जमशेद खान एजुकेशनल वेलफेयर सोसाईटी रामपुर एवं विशाल समाज विकास संस्थान रामपुर के सदस्य उपस्थित रहें।