रामपुर । कोविड-19 के बढ़ते केसों को दृष्टिगत हुए जनपद न्यायालय, रामपुर के समस्त न्यायालयों एवं ग्राम न्यायालयों के संचालन हेतु जिला न्यायाधीश द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये गये है। जारी दिशा निर्देशों के तहत न्यायालयों में न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्य समय-समय पर निर्गत नियमों, दिशा-निर्देशों एवं परिपत्रों के अनुसार सम्पादित किए जाएंगे।
समस्त पीठासीन अधिकारीगण न्यायिक प्रक्रिया को सम्पादित करते समय यह सुनिश्चित करेंगे कि एक समय में 10 से अधिक वादकारी/अधिवक्तागण न्यायालय कक्ष में उपस्थित न रहे। सोशल डिस्टेन्सिंग का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया से जाये तथा किसी भी प्रकरण में अधिवक्तागण द्वारा बहस करने के दौरान किसी अन्य व्यक्ति का प्रवेश निषेधित रहेगा।
प्रभारी अधिकारी, नजारत को निर्देशित किया है कि वह चिकित्सीय दिशा- निर्देशों के अनुसार जिलाधिकारी, रामपुर अन्य प्रशासनिक अधिकारी एवं सीएमओ/ सीएमएस के सहयोग से प्रतिदिन न्यायालय खुलने से पूर्व न्यायालय परिसर में सैनिटाइजेशन व साफ-सफाई कराना सुनिश्चित करेंगे तथा इस सम्बन्ध में प्रतिदिन
अनुपालन आख्या प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
न्यायिक सेवा केन्द्र (centralised filing Counter)/कम्प्यूटर अनुभाग में नवीन प्रकरण/ प्रार्थना पत्र( दाण्डिक एवं सिविल)प्रस्तुत किये जायेंगे, जो कम्प्यूटर अनुभाग द्वारा CIS में पंजीकृत किया जायेगा। प्रत्येक प्रार्थना पत्र /प्रकरण में अधिवक्ता/ वादकारी का विवरण एवं मोबाइल नम्बर दर्ज होना आवश्यक है, जिसे उन्हें किसी प्रकार की त्रुटि के सन्दर्भ में सम्बन्धित को सूचित किया जा सके। इसके बाद उन प्रार्थना पत्र/वाद सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जायेगे।
पक्षकारों द्वारा लिखित बहस न्यायिक सेवा केन्द्र (centralised filing Counter) में प्रस्तुत की जा सकेगी, जो सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।
न्यायालय भवन में बिना मास्क के किसी भी व्यक्ति का प्रवेश निषेधित रहेगा। केन्द्रीय नाजिर न्यायालय कक्ष के प्रवेश द्वारा सैनिटाइजर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
रीडर, लिपिक आदि सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन करेंगे।
जिलाधिकारी, अन्य प्रशासनिक अधिकारी एवं सीएमओ/सीएमएस के सहयोग से थर्मल स्कैनिंग चैक-अप करने के उपरान्त ही प्रत्येक व्यक्ति को न्यायालय परिसर में प्रवेश दिया जायेगा।