रामपुर बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी जनार्दन प्रसाद ने बताया कि उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-5-1954ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या-8313/आई0ए0-813/1954 दिनांक 19 अक्टूबर 1956 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए चकबन्दी संचालक उत्तर प्रदेश लखनऊ पूर्व तहसील सदर वर्तमान तहसील टाण्डा जनपद रामपुर के ग्राम बैंजना में अधिनियम की धारा 4क(2) के अधीन जारी की गयी विज्ञप्ति संख्या-1548/जी0-169/65 दिनांक 31 जुलाई 2008 निरस्त कर दी गयी है तथा तहसीलदार टाण्डा एवं चकबन्दी अधिकारी टाण्डा द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।