भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने वालों पर दर्ज होगा मुकदमा।
सोशल मीडिया पर आदर्श आचार संहिता के उल्लघंन और भ्रामक खबरों पर रहेगी पैनी नजर।
ग्राम प्रधान और कोटेदार निष्पक्ष तरीके से मतदान सम्पन्न कराने में अपनी भूमिका निभाएं।
शान्ति एवं कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालोें पर लगेगा गुण्डा एक्ट।
रामपुर । जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी श्री रविन्द्र कुमार मॉदड़ ने कहा कि प्रत्येक मतदाता का यह अधिकार है कि वे अपनी इच्छा के अनुसार अपने मताधिकार का प्रयोग करे। किसी भी मतदाता पर किसी प्रत्याशी को वोट देने के लिए दबाव बनाना और सोशल मीडिया सहित विभिन्न माध्यमों से भ्रम की स्थिति उत्पन्न करके शान्ति एवं कानून व्यवस्था के लिए चुनौती खड़ी करना गम्भीर अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए जनपद में प्रत्येक व्यक्ति की यह सामूहिक जिम्मेदारी है कि वे बिना किसी के दबाव के अपनी इच्छा के अनुरूप मतदान करें। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि किसी भी व्यक्ति पर किसी दल अथवा प्रत्याशी के समर्थन में मतदान के लिए दबाव भी न बनाएं।
जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी रविन्द्र कुमार मॉदड़ और पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल ने रामपुर शहर स्थित भारत गार्डन परिसर में जिले के ग्राम प्रधान एवं कोटेदारों के साथ बैठक करके आदर्श आचार संहिता की गम्भीरता और 14 फरवरी को मतदान कार्यक्रम के दौरान सभी ग्राम प्रधान और कोटेदारों की जिम्मेदारी के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि प्रधान और कोटेदार पूर्व में भी प्रशासन को वैक्सीनेशन सहित विभिन्न महत्वपूर्ण अभियानों के दौरान सहयोग प्रदान करते हुए सक्रियतापूर्वक भागीदारी सुनिश्चित कराते रहे हैं। विधानसभा सामान्य निर्वाचन के अन्तर्गत भी उनकी यह जिम्मेदारी है कि वे पूरे जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में शान्ति एवं कानून व्यवस्था को बरकरार रखने में सहयोगात्मक रवैया अपनाते हुए अग्रणी भूमिका निभाएं।
सोशल मीडिया एवं प्रचार-प्रसार के अन्य विभिन्न माध्यमों पर प्रशासनिक स्तर से लगातार निगरानी की जा रही है, इसलिए ग्राम प्रधान अपनी ग्राम पंचायतों में इस संदेश का व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार कराएं कि कोई भी ऐसी पोस्ट जिससे अन्य लोगों की भावनाओं को ठेस पहॅुचती है या किसी घटना की बिना पुष्टि किए ही वायरल करने का कृत्य किया जाता है तो यह सभी मामले आदर्श आचार संहिता के अन्तर्गत गम्भीर अपराध की श्रेणी में आते है। ऐसे लोगों के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत करके तत्काल जेल भेजने की कार्यवाही करायी जायेगी। वर्तमान में भी जनपद में भ्रामक एवं निराधार खबरों को वायरल करने वालों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है।
उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि ग्राम प्रधान और कोटेदार किसी भी राजनीतिक दल/प्रत्याशी के प्रभाव में आकर उनके समर्थन में मतदान के लिए किसी भी मतदाता पर दबाव न बनाएं, क्योंकि यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अन्तर्गत गैरकानूनी है और ऐसे लोगों पर त्वरित कार्यवाही होगी। प्रशासन को सहयोग प्रदान करने वालों को प्रोत्साहन तथा प्रशासन के समक्ष शान्ति एवं कानून व्यवस्था की चुनौती खड़ी करने का प्रयास करने वालों पर गुंडा एक्ट सहित अन्य गम्भीर धाराएं लगेंगी, इसमें किसी भी व्यक्ति को कोई संदेह न रहे। यदि कोई राजनीतिक दल, प्रत्याशी अथवा उसके समर्थक द्वारा कोई प्रलोभन दिया जाता है या किसी भी प्रकार से दबाव बनाया जाता है तो तत्काल सम्बन्धित थाना या मतदाता हेल्पलाइन नम्बर-1950 पर सूचित करें।
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि प्रशासनिक स्तर से गोपनीय तंत्र के माध्यम से ऐसे मामले संज्ञान में आ रहे हैं जिनमें कुछ ग्राम प्रधान एवं कोटेदारों द्वारा मतदाताओं पर दबाव बनाने के प्रयास किए जा रहें हैं ऐसे लोगों की सूची तैयार हो रही है। वे लोग अपनी कार्यशैली में सुधार करते हुए निष्पक्ष तरीके से निर्वाचन कार्यक्रम को सम्पन्न कराने में प्रशासन को सहयोग प्रदान करें। इसी मंशा से सभी की बैठक बुलायी गई है। मुकदमा दर्ज होना और जेल भेजने की कार्यवाही होने पर व्यक्ति का नाम थाने में सुरक्षित आपराधिक रिकार्ड में शामिल हो जाता है। उसके बाद उस व्यक्ति को विभिन्न अवसरों पर कई कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है और लम्बे समय तक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि भ्रम की स्थिति पैदा करने या किसी मतदाता पर दबाव बनाने से पहले अपने उस कृत्य के दुष्परिणामों के बारे में भी सोच लें। यदि किसी व्यक्ति द्वारा चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है तो प्रधान और कोटेदार गोपनीय तरीके से पुलिस प्रशासन को सूचित करके शान्ति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग प्रदान करें।
इस दौरान नगर मजिस्ट्रेट श्री हेम सिंह, जिला पंचायतराज अधिकारी सुश्री दमनप्रीत अहूजा और जिला पूर्ति अधिकारी श्री अभिषेक कुरील भी मौजूद रहे।