रामपुर। अभियुक्त रंजीत बाल्मीकि पुत्र गुरूचरन निवासी बसन्तपुर पट्टी थाना कैमरी, रामपुर के विरूद्ध थाना शहजादनगर, रामपुर पर दिनांक 29-06-2017 को मु0अ0सं0-179/17 धारा 308 भादवि पंजीकृत हुआ था। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में रखा गया।
जनमानस में कानून के प्रति विश्वास सुदृढ बनाये रखने के लिए पुलिस द्वारा अपराधियों को तुरन्त गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है और मा0 न्यायालय में विचाराधीन अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर मा0 न्यायालय से सजा दिलायी जाती है के अन्तर्गत आज दिनांक 27-10-2021 को मा0 न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रकरण में अभियुक्त रंजीत बाल्मीकि को 03 वर्ष का साधारण कारावास व 10000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।