उत्तर प्रदेश में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 रूल्स 1945 के फॉर्म 35 को डिफैस कर हो रही है अबैध बसूली

-मुख्यालय पर बैठे ड्रग कंट्रोलर व एक सहायक ड्रग कंट्रोलर ने बिना सरकार की मंजूरी के अपने स्वार्थ के केन्द्रीय अधिनियम में संशोधन कर डाले
रामपुर। दवा निर्माण से लेकर दवा के विक्रय तक ड्रग एक्ट एंड रूल्स में निरिक्षण का जरूरी प्रावधान है । जो कि एक्ट के प्रपत्र 35 के उसी रूप पर करना होता है । इसके साथ ड्रग रूल्स के नियम 51 के अन्तर्गत जहां लाइसेंस जारी किया गया है उस परिसर का साल में एक बार फॉर्म 35 पर निरीक्षण किया जाना अनिवार्य है । जबकि इसके उलट ऐसा नहीं होता जो निरीक्षण भी किए जाते वह इन्हीं के बनाए फॉर्मेट पर करते हैं जिसकी बाद में लेनदेन के बाद मामला सुलझा लिया जाता है । इसकी आड़ में ड्रग इंस्पेक्टर से लेकर ड्रग कंट्रोलर तक साल में अरबों रुपए की अबैध बसूली करते हैं । एक सोची समझी रणनीति के तहत केन्द्रीय अधिनियम ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 रूल्स 1945 के नोटीफाइड फॉर्म्स को खुद ही संशोधित कर उन्हें डिफैस कर दिया गया । इसके पीछे की इंटेंशन को जानना बहुत जरूरी है। हमारा केन्द्रीय अधिनियम जो दवा के निर्माण,जांच व विक्रय को रेगूलेट व नियंत्रित करता है । उसको अपने स्वार्थ के लिए बिना सरकार के संशोधन किए खुद ही संशोधित कर लिया । ताकि इसकी आड़ से अवैध बसूली की जा सके । यदि हम केंद्रीय अधिनियम ड्रग एक्ट 1940 रूल्स 1945 के समस्त प्रपत्रों का मिलान उत्तर प्रदेश में चल रहे प्रपत्रों से करते हैं तो बहुत सारे संशोधन इनके द्वारा अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए किए गए हैं । जबकि इस प्रकार के संशोधन का अधिकार ड्रग टेक्निकल एडवायजरी कमेटी की सलाह से संसद को है। लेकिन मुख्यालय पर बैठे ड्रग कंट्रोलर व सहायक ड्रग कंट्रोलर द्वारा यह संशोधन कर डाले इसके साथ ही प्रपत्र 20 ए व 21 ए को इन्होंने स्वताः ही समाप्त कर दिया अब इन प्रपत्रों के लायसेंस का न तो रिटेंशन होता है न ही जारी होते हैं । इसके साथ ही ड्रग एक्ट 1940 रूल्स 1945 के बहुत से रूल्स व प्रावधान उत्तर प्रदेश में समाप्त किए जा चुके हैं जबकि केन्द्र सरकार ने इसकी कोई अधिसूचना जारी नहीं की है । प्रदेश में जारी होने वाले विक्रय लाइसेंस प्रपत्र 20,21, 20बी, 21बी, 20एफ को भी संशोधित कर डिफेस कर दिया गया है । इसके आलावा भारत सरकार ने समस्त ड्रग लाइसेंस के नवीनीकरण को समाप्त कर एक आसान तरीका रिटेंशन का नोटिफिकेशन कर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 रूल्स 1945 में एमेंडमेंट किया गया लेकिन मुख्यालय पर बैठे औषधि नियत्रक /उपायुक्त औषधि व सहायक औषधि आयुक्त द्वारा नवीनीकरण से जटिल प्रक्रिया को लागू कर दिया गया इसके पीछे की इंटेंशन को देखना बहुत जरूरी होगा।