निर्धारित शर्तों के तहत पात्र व्यक्ति को होगा आबंटन
रामपुर। (जयदीप गुप्ता)जिला अधिकारी श्री रविन्द्र कुमार मॉदड़ के निर्देशानुसार तहसील सदर के ग्राम पंचायत खौद के अन्तर्गत रिक्त चल रही उचित दर दुकान पर उचित दर विक्रेता की नियुक्ति हेतु 30 अक्टूबर 2021 को प्रातः 10ः00 से सायं 05ः00 बजे तक आवेदन-पत्र जमा किये जा सकते हैं। ग्राम पंचायत खौद के समस्त इच्छुक व्यक्ति उचित दर विक्रेता की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र उपजिलाधिकारी सदर कार्यालय में उपलब्ध करा सकते है।
ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी सदर श्री मनीष मीणा ने बताया कि शासनादेश के अनुसार उचित दर विक्रेता के रूप में ऐसे व्यक्ति पात्र माने जाएँगे जिनके खाते में कम से कम रूपये 40000 उपलब्ध हो ताकि वह अपनी दुकान हेतु आवंटित एक माह की सामग्री का एक बार में उठान करने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम हो, अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन के साथ जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता कम से कम हाईस्कूल अथवा उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो, अभ्यर्थी की आयु 21 वर्ष से अधिक हो और परिवार में किसी अन्य सदस्य के नाम कोई उचित दर दुकान आवंटित न हो। अभ्यर्थी स्थानीय निवासी हो, अभ्यर्थी द्वारा रूपये 1000 की अर्नेस्ट मनी का बैंक ड्राफ्ट जिला पूर्ति अधिकारी रामपुर के पक्ष में जमा किया जायेगा तथा अर्नेस्ट मनी उचित दर दुकान के आवंटन की स्थिति में प्रतिभूति राशि में समायोजित कर ली जायेगी। उचित दर दुकान की नियुक्ति की स्थिति में अभ्यर्थी को रूपये 10,000 की प्रतिभूति जमा करनी होगी तथा 100 नान जूडिशियल स्टॉम्प पेपर भी लगाना होगा।
उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई भी अपराधिक मामले पंजीकृत न हों और न ही वह किसी अपराधिक मामले में दण्डित हो, अभ्यर्थी अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पूर्व आवंटित उचित दर दुकान अनियमितता के कारण निरस्त न हुई हो और उसके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1956 की धारा 3/7 के अन्तर्गत अथवा अपराधिक दण्ड संहिता के अन्तर्गत कारित किसी जघन्य अपराध में विधिक कार्यवाही न हुई हो।
ग्राम प्रधान के परिवार के सदस्यों के पक्ष में उचित दर दुकान के आवंटन का प्रस्ताव नहीं किया जायेगा।