रामपुर । (जयदीप गुप्ता उप सम्पादक) आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 को दृष्टिगत रखते हुए 01 नवम्बर 2021 से प्रारम्भ होने वाले विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के सम्बन्ध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से गहन समीक्षा करते हुए पुनरीक्षण कार्य को त्रुटिरहित एवं निर्विघ्न सम्पन्न कराने हेतु निर्देश दिए गए है।
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी डा0 वैभव शर्मा ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की संशोधित तिथियां 07 नवम्बर, 14 नवम्बर, 21 नवम्बर एवं 27 नवम्बर 2021 निर्धारित की गई है।
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/उपजिलाधिकारी निर्देशित किया कि 12 अक्टूबर2021 को ईआरओ नेट पर प्रदर्शित हो रहे पेडिंग फार्म-6, 7, 8, एवं 8क का वेरिफिकेशन कराते हुए निस्तारण प्रत्येक दशा में 06 नवम्बर 2021 तक कराना सुनिश्चित करें। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के अन्तर्गत 01नवम्बर 2021 से प्राप्त होने वाले फार्म-6, 7, 8, एवं 8क का भी वेरिफिकेशन कराते हुए निस्तारण साथ-साथ कराया जाता रहे। संक्षिप्त पुनरीक्षण के अन्तर्गत पदाभिहित किए गए अधिकारियों को तहसील स्तर पर बैठक बुलाकर गहन प्रशिक्षण प्रदान करना सुनिश्चित किया जाय।
संक्षिप्त पुनरीक्षण के अन्तर्गत युवा मतदाताओं (18 से 19 वर्ष) को अधिक से अधिक मतदाता सूची में पंजीकरण कराया जाय। मतदाता सूची में पंजीकृत 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के मतदाताओं का सत्यापन करा लिया जाय एवं मृत/शिफ्टेड मतदाताओं को मतदाता सूची से विलोपन कराने की कार्यवाही की जाय। बी0एल0ओ0 के माध्यम से घर-घर सर्वे कराकर मृत/शिफ्टेड/स्थानान्तरित मतदाताओं को विलोपित कराने की कार्यवाही की जाय। संक्षिप्त पुनरीक्षण के अन्तर्गत जेण्डर रेशियों/लिंगानुपात सही करने हेतु महिला मतदाताओं को पंजीकृत करने पर विशेष ध्यान दिया जाय। इस बात को सुनिश्चित किया जाय कि बीएलओ मतदाताओं से फार्म प्राप्त करते. समय फार्म में मतदाता का पूर्ण पता एवं परिवार के अन्य किसी सदस्य का ईपिक कार्ड नम्बर (यदि कोई हो तो) भरवा लें। संक्षिप्त पुनरीक्षण के अन्तर्गत मतदाता सूची से पर्याप्त कारण के आधार पर ही मतदाताओं का विलोपन किया जाय। विलोपित किए जाने वाले प्रत्येक मतदाता को निर्धारित प्रपत्र-14 पर नोटिस अनिवार्य रूप से स्पीड-पोस्ट के माध्यम से भेजा जाय एवं तत्पश्चात् ही विलोपन की कार्यवाही की जाय।
समस्त उपजिलाधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने क्षेत्र में नियुक्त किए गए बीएलओ, पर्यवेक्षक, पदाभिहित अधिकारियों की प्रत्येक सप्ताह कम से कम एक बैठक बुलाकर पुनरीक्षण कार्य की गहन समीक्षा करें एवं लम्बित कार्यों को तत्काल पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। संक्षिप्त पुनरीक्षण के अन्तर्गत बड़ी संख्या में फार्म-6, 7, 8 एवं 8क प्राप्त होने की सम्भावना है जिनका तत्काल निस्तारण कराया जाना अतिआवश्यक है। इन फार्मों की ऑनलाइन फीडिंग के लिए समस्त उपजिलाधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने क्षेत्र में वीआरसी के साथ आवश्यकतानुसार संख्या में अपने क्षेत्र के कम्प्यूटर की जानकारी रखने वाले लेखपालों/अन्य विभाग के कर्मचारियों को नियुक्त करते हुए उनके नाम एवं मोबाइल नम्बर आदि की सूचना जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि उनकी लॉग-इन आई0डी0 जनरेट कराई जा सके, जिससे फीडिंग का कार्य समय से पूर्ण कराया जा सके। मतदेय स्थलों के सम्भाजन उपरान्त नियुक्त, नये बीएलओ के मोबाइल पर गरूड़ा ऐप को 31 अक्टूबर 2021 तक डाउनलोड कराकर ऐक्टिवेट कराना सुनिश्चित करें।
समस्त उप जिलाधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने क्षेत्र में दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी से समन्वय करते हुए दिव्यांग मतदाताओं की 100 प्रतिशत टैगिंग 01 सप्ताह में कराना सुनिश्चित करें तथा अपने क्षेत्र में समस्त मतदेय स्थलों पर पुनः भौतिक सत्यापन कराते हुए समस्त मतदेय स्थलो पर न्यूनतम आवश्यक सुविधा (ए०एम०एफ०) पूर्ण कराना सुनिश्चित करें, यदि किसी बूथ पर कोई कमी संज्ञान में आये तो तत्काल सम्बन्धित विभाग के माध्यम से उसका निराकरण कराना सुनिश्चित करें। समस्त मतदेय स्थलों पर विधान सभावार मतदेय स्थलों का नम्बर व नाम आदि लिखवाना सुनिश्चित करें तथा अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक वैद्य मतदाताओं के पंजीकरण हेतु स्वीप कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न विभागों/संस्थाओं-नगर पालिका, नगर पंचायत, कॉलेज, स्कूल, मंगलदल, नेहरू युवा केन्द्र, रोटरी क्लब, लाइन्स क्लब आदि के साथ समन्वय करते हुए कार्यक्रम/रैली आदि का आयोजन कराते हुए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम सम्पादित कराएं। स्वीप कार्यक्रम के अन्तर्गत आयोजित किये जाने वाले अभियान/कार्यक्रम/रैली आदि की प्रिन्ट एवं सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक मीडिया कवरेज कराना सुनिश्चित करें।
कार्यक्रम के फोटोग्राफ आदि ई-मेल एवं व्हाटसऐप ग्रुप के माध्यम से जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा दिए गए निर्देशानुसार समस्त पहचान पत्रों को अनिवार्य रूप से स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा जाय। समस्त उपजिलाधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्र में डाक विभाग के माध्यम से स्पीड-पोस्ट किए गए पहचान पत्रों एवं नोटिस की संख्या की सूचना प्रत्येक माह की 30 तारीख को अनिवार्य रूप से जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि समस्त सूचनाओं को संकलित करते हुए स्पीड-पोस्ट के भुगतान हेतु सूचना मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को भेजी जा सके।
इस बात को सुनिश्चित किया जाय कि बीएलओ मतदाताओं से फार्म प्राप्त करते समय फार्म में मतदाता का पूर्ण पता एवं परिवार के अन्य किसी सदस्य का ईपिक कार्ड नम्बर (यदि कोई हो तो) भरवा लें।