*रामपुर के सपा सांसद मोहिबुल्लाह की संपत्ति कुर्क कर पत्नी को खर्चा देने के लिए कोर्ट ने जारी किया आदेश*
प्रेषिती-
पुलिस कमिश्नर / पुलिस अधीक्षक / थानाध्यक्ष, थाना- स्वार, जिला- रामपुर।
श्री मुहीबुल्लाह पुत्र स्व. मौहम्मद अली निवासी ग्राम राजनगर, तहसील व थाना- स्वार जिला- रामपुर से यह अपेक्षा करने वाला आदेश सम्यक रुप से किया जा चुका है कि वह अपनी उक्त पत्नी / संतान / पिता/ माता को भरणपोषण के लिये 10,000/- रुपये मासिक की राशि दे तथा उक्त मुहीबुल्लाह ने आदेश की जानबूझकर अवहेलना करके 5,30,000/- रुपये जो रकम है, देने में असफल रहा है। के मास / मासों के लिये भत्ते की
इसलिये आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप नई दिल्ली के अंदर उक्त मुहीबुल्लाह की जो कोई जंगम सम्पत्ति मिले उसे कुर्क कर लें और यदि ऐसी कुर्की के पश्चात 20 दिनों के अंदर उक्त राशि नहीं दी जाती है तो तत्काल कुर्क की गयी जंगम सम्पत्ति का या उसके इतने भाग का, जितना उक्त राशि को चुकानें के लिये पर्याप्त हो, विक्रय कर दें और इस वारंट के अधीन जो कुछ आपने किया हो उसे पृष्ठांकन द्वारा प्रमाणित करते हुए इसे, इसका निष्पादन हौ जाने पर तुरंत लौटा दें।
प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, आगरा

