रामपुर । अभियुक्त नाजिम पुत्र जुबैर निवासी नौगवा थाना शहज़ादनगर, रामपुर द्वारा थाना शहज़ादनगर क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की के साथ दुष्कर्म करने के संबंध में थाना शहज़ादनगर पर मु0अ0सं0-02/13 धारा 363,366,376 भादवि पंजीकृत हुआ था। जनमानस में कानून के प्रति विश्वास सुदृढ बनाये रखने के लिए पुलिस द्वारा अपराधियों को तुरन्त गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है और मा0 न्यायालय में विचाराधीन अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर मा0 न्यायालय से सजा दिलायी जाती है के अन्तर्गत आज दिनांक 06-12-2021 को मा0 न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रकरण में अभि0 नाजिम को 07 वर्ष के सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।