अग्निशमन विभाग की एनओसी जमा करने पर ही होगा लाइसेंस का नवीनीकरण

रामपुर: जिले के 34 निजी अस्पतालों के लाइसेंस नवीनीकरण पर अब संकट गहराने लगा है। अग्निशमन विभाग की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा सरकारी एवं निजी अस्पतालों को इस संबंध में नोटिस जारी किए गए थे लेकिन अस्पताल प्रबंधन द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया है। इस पर सीएमओ ने सख्ती करते हुए आइएमए के अध्यक्ष, नर्सिंग होम एसोसिएशन के अध्यक्ष, अध्यक्ष आइएमए और आइएमए की शाखा के सचिव को नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि 31दिसम्बर से वर्ष 2022-23 के लिए अस्पतालों के लाइसेंसों का नवीनीकरण प्रस्तावित है। आग बुझाने के इंतजाम मानकों के अनुसार पूरा करने वाले अस्पताल का ही लाइसेंस नवीनीकरण किया जाएगा। सीएमओ के इस नोटिस के बाद अस्पतालों के मालिकों में खलबली मच गई है। नोटिस में लिखा है कि इंतजाम पूरे न होने पर लाइसेंस का नवीनीकरण संभव नहीं होगा। बता दें कि अग्निशमन विभाग ने 12 सरकारी एवं निजी अस्पतालों का निरीक्षण करने पर पाया कि 6 अस्पतालों में आग बुझाने के इंतजाम अधूरे हैं। अग्निशमन विभाग से एनओसी लेने और आवेदन के साथ संलग्न करने पर ही लाइसेंस का नवीनीकरण संभव होगा। आइएमए के पदाधिकारियों को नोटिस भेजकर आग बुझाने के इंतजाम पूरे कराए जाने की सलाह के साथ संभावित कार्रवाई से अवगत कराया गया है। मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वाले अस्पतालों का लाइसेंस किसी भी स्थिति में नवीनीकरण नही किया जाएगा। सरकारी अस्पतालों को भी इस संबंध में सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
सीएमओ रामपुर