फोटो खिचाकर चले गए एमबीबीएस, अब झोलाछाप चला रहे नर्सिंग होम
रामपुर : जनपद में तीन दर्जन ऐसे नर्सिंग होम हैं, जिनमें एमबीबीएस चिकित्सक नहीं हैं। नर्सिंग होम का पंजीकरण कराने में एमबीबीएस चिकित्सक की फोटो और मेडिकल प्रमाण पत्र फाइल में लगा दिए गए। सीएमओ कार्यालय में चिकित्सक की फोटो खिचवा दी गई। इसके बाद एमबीबीएस चिकित्सक कहां चले गए। इसकी जानकारी किसी को नहीं है। अब इन नर्सिंग होम को झोलाछाप संचालित कर रहे हैं। बताया गया है कि बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़ आदि शहरों के एमबीबीएस चिकित्सकों को डेढ़ से दो लाख रुपये सालाना देने पर उनके प्रमाण पत्र लगाए गए हैं।
नर्सिंग होम का पंजीकरण कराने के लिए एक एमबीबीएस चिकित्सक का होना अनिवार्य है। तभी स्वास्थ्य विभाग नर्सिंग होम चलाने का लाइसेंस जारी करता है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक जनपद में 131 नर्सिंग होम पंजीकृत हैं। जब कि इससे कई अधिक नर्सिंग होम बगैर पंजीकरण के चल रहे हैं। 131 नर्सिंग होम में तीन दर्जन ऐसे नर्सिंग होम हैं, जिनमें एमबीबीएस चिकित्सक नहीं हैं। कारण पंजीकरण के दौरान एमबीबीएस चिकित्सक को बुलाकर उनकी फोटो खिचवा दी गई। ताकि अधिकारी समझें कि नर्सिंग होम में एमबीबीएस चिकित्सक हैं। इसके बाद वह यहां से चले गए। इन नर्सिंग होम के अधिकांश एमबीबीएस को यह भी नहीं पता होगा कि जिस नर्सिंग होम में उनके मेडिकल प्रमाण पत्र लगे हैं, वह है कहां पर। बताया जाता है कि बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, इटावा, आगरा, एटा आदि शहरों के एमबीबीएस चिकित्सक प्रतिवर्ष डेढ़ से दो लाख रुपये मिलने पर वह अपने मेडिकल प्रमाण पत्र लगाते हैं। इसमें दलाल भी सक्रिय होते हैं। जनपद के बिलासपुर, रामपुर नगर, स्वार, शाहबाद,टांडा, मिल, मुल्लाखेड़ा, आदि जगहों पर स्थित नर्सिंग होम में एमबीबीएस चिकित्सक नहीं हैं। नर्सिंग होम का लाइसेंस देने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने कभी नर्सिंग होम की जांच करनी भी उचित नहीं समझी। सीएमओ रामपुर ने बताया कि लिपिक के तबादला होने पर समस्या आ रही है। वह सभी नर्सिंग होम की जांच कराएंगे। एमबीबीएस चिकित्सक अस्पताल में न मिलने पर संबंधित नर्सिंग होम का पंजीकरण निरस्त किया जाएगा। जगह जगह अल्ट्रासाउंड सेंटर, एक्सरे सेंटर,पैथोलोजी सेंटर, फिजियोथेरेपी सेंटर खुले हैं जबकि नियम कहता है कि यह बिना रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, आर्थोपेडिक के सुपरविजन में ही चल सकते हैं । स्वतंत्र रूप से अनक्लीफाइड व्यक्ति या टेक्नीशियन नहीं चला सकता । लेकिन स्थिति बिल्कुल उलट है।
द क्लिनिकल स्टेब्लिशमेंट (रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन) एक्ट, 2010) में क्या है ?
क्या हैं मानक नर्सिंग होम, अल्ट्रासाउंड सेंटर क्लिनिक,पैथोलॉजी सेंटर खोलने के लिए
क्लीनिकलबायो मेडिकल वेस्ट अनापत्ति प्रमाण पत्र,प्रदूाषण नियंत्रण बोर्ड द्धारा निर्गत NOC.अग्नि शमन सुरक्षा प्रमाण पत्र,आधार कार्ड,सोसाइटी परिसर से अनापत्ति प्रमाण पत्र
डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र आदि