*केसीसी धारक कृषक अब 25 अगस्त तक करा सकते हैं फसलों का बीमा*
*प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत केसीसी धारक कृषक अनिवार्य रूप से करायें फसलों का बीमा*
भारत सरकार द्वारा ऋणी कृषक (केसीसी धारक) का बीमा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से कराए जाने हेतु अन्तिम तिथि को 25 अगस्त 2024 तक बढ़ाया गया हैं।
जिला कृषि अधिकारी श्री कुलदीप सिंह राणा ने बताया कि प्राकृतिक आपदा ओलावृष्टि, भू-स्खलन, जलभराव, बेमौसम/चक्रवाती वर्षा, आकाशीय बीजली से उत्पन्न आग व चक्रवात से फसलों में हुई क्षति, फसल कटाई उपरान्त आगामी 14 दिनों तक खेत में सुखाई हेतु रखी गयी फसल को ओलावृष्टि, चक्रवाती वर्षा/बेमौसम बारिश से क्षति, फसल कटाई के आधार पर प्राप्त वास्तविक उपज में गारण्टीड/थ्रेशोल्ड उपज की तुलना में कमी होने की स्थिति में फसलों में हुई क्षति की प्रतिपूर्ति इफको-टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के माध्यम से बीमित कृषकों को की जाती है।
उन्होंने जनपद के सभी केसीसी धारक कृषकों से अपील करते हुए कहा कि सरकार द्वारा बढ़ायी गयी तिथि 25 अगस्त 2024 तक अधिक से अधिक संख्या में अपनी फसलों का बीमा अपने नजदीकी क्षेत्रीय बैंक शाखा (जहां से आपका केसीसी कार्ड जारी किया गया है) के माध्यम से करा सकते हैं, ताकि फसल में हुई क्षति का क्षतिपूर्ति लाभ सुलभ कराया जा सके।
र