1 अगस्त से नैनीताल माल रोड बनेगी नो-हॉर्न ज़ोन, हॉर्न बजाने पर ₹1000 जुर्माना
पर्यटकों की सुविधा और ध्वनि प्रदूषण पर रोक के लिए प्रशासन का फैसला, शुरुआती दिनों में चलेगा जागरूकता अभियान
नैनीताल। पर्यटकों को शांत और सुगम वातावरण उपलब्ध कराने तथा ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के उद्देश्य से प्रशासन ने 1 अगस्त 2026 से नैनीताल की माल रोड को पूर्ण रूप से नो-हॉर्न ज़ोन घोषित कर दिया है।आदेश के तहत माल रोड क्षेत्र में किसी भी वाहन द्वारा हॉर्न बजाने पर ₹1000 का जुर्माना लगाया जाएगा।कुमाऊं आयुक्त एवं सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने बताया कि माल रोड पर अत्यधिक शोर-शराबे के कारण पर्यटकों और स्थानीय लोगों को असुविधा होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने वाहन चालकों से अपील की कि माल रोड में प्रवेश करते समय हॉर्न का प्रयोग बिल्कुल न करें, ताकि पैदल चलने वाले लोगों और पर्यटकों को शांत वातावरण मिल सके।आयुक्त ने बताया कि बाहर से आने वाले पर्यटकों को नियमों की जानकारी देने के लिए व्यापक स्तर पर होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं और लगातार उद्घोषणाएं भी कराई जा रही हैं।उन्होंने कहा कि शुरुआती कुछ दिनों तक प्रशासन जागरूकता अभियान पर विशेष ध्यान देगा,लेकिन इसके बाद भी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ₹1000 का जुर्माना लगाया जाएगा।प्रशासन ने सभी नागरिकों और पर्यटकों से इस पहल को सफल बनाने में सहयोग करने की अपील की है।

