रामपुर ।जिलाधिकारी श्री रविन्द्र कुमार मॉदड़ के निर्देशानुसार जनपद रामपुर में स्थापित उर्वरक बिक्री केन्द्रों का औचक निरीक्षण जिला कृषि अधिकारी द्वारा किया गया। निरीक्षण में मै0 अतीफ असरफ फर्टिलाईजर, मै0 पुरेवाल फर्टिलाईजर सीड एंड पेस्टीसाईड, मै0 आदित्य किसान सेवा केन्द्र ग्राम सैदपुर, मै0 खान खाद भण्डार, मै0 वी0के0 एग्रीजंक्शन भोट, मै0 किसान खाद भण्डार, मै0 यादव एग्रो सेल्स, मै0 फैजान खाद भण्डार, मनकरा मै0 औधानिक उत्पादक एवं विपणन सहकारी समिति पीपला शिवनगर एण्ड पटिया के उर्वरक विक्रेताओं द्वारा किसानों को बिना पीओएस मशीन के द्वारा डीएपी उर्वरक की कुल 16.100 एमटी की बिक्री की गई, जबकि उर्वरक की बिक्री पीओएस मशीन से ही की जानी थी। जिला कृषि अधिकारी श्री नरेन्द्र पाल ने बताया कि सभी 09 उर्वरक विक्रेताओं के उर्वरक प्राधिकार पत्र (लाईसेंस) निरस्त कर दिए गए है। गुप्त सूचना के आधार पर उपजिलाधिकारी मिलक एवं जिला कृषि अधिकारी के द्वारा ग्राम रठौडा तहसील मिलक में मै0 गंगवार खाद भण्डार पर औचक छापेमारी कर डीएपी उर्वरक के कुल 34 बैग (1.700 एमटी) के अवैध भण्डारण को पकड़ा गया। अवैध भण्डारण को सीज करते हुए भण्डारित उर्वरक से 02 नमूनें ग्रहित किए गए। अवैध रूप से उर्वरक का भण्डारण का दोषी मानते हुए मै0 गंगवार खाद भण्डार के प्रो0 श्री सुरेन्द्र पाल पुत्र श्री चुन्नी लाल निवासी ग्राम देवरी बुजुर्ग तहसील मिलक पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में निहित प्राविधानों के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जा रही है। जिला कृषि अधिकारी द्वारा छापामारी करते हुए मै0 अब्बास खाद भण्डार से बीज का 01 नमूना, मै0 आईएफएफडीसी रठौंडा तहसील मिलक से बीज के 02 नमूनें ग्रहित किए गए। जनपद में औचक छापेमारी की कार्यवाही नियमित रूप से जारी है। जनपद में यदि किसी भी उर्वरक विक्रेता के द्वारा उर्वरक की बिक्री अधिक मूल्य पर, बिना पीओएस, कालाबाजारी, अवैध भण्डारण आदि किया जाता है तो उसके विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही की जायेगी