बिजली कनेक्शन तो कट रहे, नहीं दी जा रही रसीद
बिजली बकाये पर कनेक्शन काटते समय उपभोक्ता को पीले या लाल रंग की रसीद (विच्छेदन नोटिस) देना जरूरी है। पिछले दिनों प्रबंध निदेशक ने इस नियम के कड़ाई से पालन कराने के आदेश अधिकारियों को दिए थे, लेकिन आदेश के बाद भी इस पर अमल नहीं हो रहा है। इससे उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
बिजली विभाग के संविदा कर्मचारियों / आउटसोर्सिंग कर्मियों ने बिलासपुर नगरीय क्षेत्र के दो उपभोगताओं का 17 हजार के बकाये पर खंभे से कनेक्शन काट दिया। देर शाम तक जब बिजली नहीं आई, तब उपभोक्ता को पता चला कि उसका कनेक्शन काट दिया है। जबकि, संविदा कर्मचारियों/आउटसोर्सिंग कर्मी को कनेक्शन काटने से पहले विच्छेदन नोटिस की रसीद उपभोक्ता को देनी चाहिए।
25 जून को विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक रामपुर आए थे। उनसे शिकायत की गई थी कि तीन महीने का बिल जमा न करने या दो हजार से अधिक की बकायेदारी होने पर बिजली विभाग के अधिकारी कागजों में कनेक्शन कटा दिखाकर यह चार्ज वसूल रहे हैं। इस पर एमडी ने साफ किया था कि उपभोक्ताओं का कनेक्शन कटने पर ही तीन सौ रुपये (कनेक्शन कटने-जुड़ने की फीस) लिया जाएगा। बिजली विभाग के कर्मचारी यदि आपका कनेक्शन काटेंगे तो एक पीले या लाल रंग की रसीद देंगे। मगर, इस आदेश पर एक हफ्ते बाद भी पालन शुरू नहीं हो सका है।
‘बकायेदारों के कनेक्शन काटते समय विच्छेदन नोटिस जारी करना शुरू कर दिए गए हैं, अगर कोई नोटिस नहीं दे रहा है तो वह अधिशासी अभियंता या उनसे सीधी शिकायत कर सकता है।’
रसीद में रहता है यह विवरण
रसीद (विच्छेदन नोटिस) में कनेक्शन काटने वाली टीम का नाम, उपभोक्ता का नाम, पिता का नाम, पता, बुक कनेक्शन संख्या, स्वीकृत भार, उपभोक्ता का बकाया, विच्छेदन की तिथि, मीटर नंबर, मीटर रीडिंग, मीटर की स्थिति भरना पड़ता है। साथ ही रसीद में लिखा है कि अगर सात दिन में उपभोक्ता बकाया जमा नहीं करता है तो उसकी आरसी (रिकवरी सर्टिफिकेट) जारी कर दी जाएगी।
एक हफ्ते में काटे गए 478 कनेक्शन
बिजली विभाग ने पिछले एक हफ्ते में 1.10 करोड़(अनुमानित) के बकायेदार 478(अनुमानित) उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे। इनमें सितम्बर 22 को अकेले 324 कनेक्शन काटे गए। इसमें 43 कनेक्शन 50 हजार रुपये से ऊपर के बकायेदारों के हैं। अभी तक 90 उपभोक्ताओं ने ही बकाया जमा किया है, बाकी के घरों में अंधेरा पसरा हुआ है।
वर्षो से एक ही स्थान पर तैनात हैं संविदा आउटसोर्सिंग कम्पनी के कर्मी
वर्षो से तैनात संविदा/आउटसोर्सिंग कर्मियों द्वारा विद्युत अधिनियम के विरुद्ध काटे जा रहे हैं विद्युत कनेक्शन साथ ही जुर्माना निर्धारण करने व रसीद काटने का अधिकार अधिशासी अभियंता को ही है । जबकि बिलासपुर में इसके विपरित किया जा रहा है यह कर्मी अपने को अवर अभियंता कहकर आम जनता से अवैध वसूली करने में लगे हैं ।






































