रामपुर ।उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार 11 दिसम्बर 2021 राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।
सिविल जज (प्रवर वर्ग)/प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री सत्येन्द्र सिंह ने बताया कि 11 दिसम्बर 2021 आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, श्रम वाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद (चोरी से सम्बन्धित विवादों सहित), पारिवारिक वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, सर्विस में वेतन सम्बन्धित विवाद एवं सेवानिवृतिक लाभांे से सम्बन्धित विवाद, राजस्व वाद (जिला न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित वाद) एवं अन्य सिविल वादों (किराया, सुखाधिकार, व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद) वादों का निस्तारण किया जायेगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में ऐसे विवाद जो अभी न्यायालय के समक्ष नहीं आए है उन्हें भी वाद पूर्व सुनवाई (प्रीलिटीगेशन) स्तर पर निपटाया जा सकता है। उन्होंने समस्त पीठासीन अधिकारियों से अनुरोध किया है कि राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु अधिक से अधिक वादों को चिन्हित/शार्ट लिस्ट करें साथ ही प्राधिकरण को प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को शार्ट लिस्ट के विवरण से अवगत कराएं।