एसडीएम बिलासपुर मयंक गोस्वामी
फर्जी भूमि अभिलेखों, हेराफेरी व साजिश रचने पर करने पर छः पर रिपोर्ट दर्ज ।
– इस मामले को लेकर वकीलों में हड़कंप मचा
– उप जिलाधिकारी बिलासपुर ने जांच शुरू की
बिलासपुर। तहसील में जमीन के खातेदारों की जमीन के कागजों में फर्जी दस्तावेज रच कर धोखाधड़ी का मामला प्रकाश में आते ही पुलिस क्षेत्राधिकारी के आदेश पर 6 लोगों के विरुद्ध आईपीसी की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज है। अपने प्रार्थना पत्र में 1.007 हे0 में पूर्ण भाग तथा गाटा सं0 213 रक्वा 4.371 हे0 जिसमें प्रार्थी (मंजीत सिंह) का 1/3 भाग यानि कि रक्वा 1457 हे0 ग्राम स्थित टेमरा तहसील बिलासपुर जिला रामपुर तथा गगनप्रीत सिंह पुत्र मंजीत सिंह गाटा सं0-197 रक्वा 1.189 हे0 गाटा सं0-2150 क्या 0.628 हे0 तथा गाटा सं0-216 रक्वा 4.864 हे0 में रक्बा 1.564 हे0का0 स्थित ग्राम टेमरा तहरी बिलासपुर जिला रामपुर के संक्रमणीय भूमिधर मालिक व काबिज कास्तकार है आराजी पुस्तेनी है एंव जरिये वसीयत प्राप्त है। एक सीधे साधे व्यक्ति है तथा मूल रूप से करनाल में निवास करते है। उक्त भूमि की देखभाल हेतू एक व्यक्ति पवन इन्द वासन पुत्र हरभजन सिंह वासन निवासी 476बी माडल टाउन करनाल को कई सालो से दे रखी थी ओर उक्त आराजी को पवन इन्द्र वासन ने अपने एजेण्टो एव कारकुनान द्वारा देखभाल करवाता था और उक्त आराजी की देखभाल प्रतिवर्ष के लिए पवन इन्द्र वासन को दी जाती थी। उक्त आराजी को देखभाल हेतु सत्र 2023 2024 को पवन इन्द वासन को जनवरी 2023 में मना कर दिया गया था पवन इन्द्र वासन के द्वारा कारण पूछने पर हमने बताया कि अब हम उक्त आराजी को बटाई पर नही देगे ओर विक्रय करेंगे। यहां अवगत कराना है गाटा सं0 196 में कुछ भाग मंजीत सिंह ने गणेशा ईकोटेक को दिनांक 29.11.2021 में विक्रय कर दिया था हमारे द्वारा गाटा सं0 196 तथा 197 स्थित ग्राम टैमरा तहसील बिलासपुर रामपुर की पैमाईस हेतू भी एक प्रार्थना दिनांक 28.02.2023 को एसडीएम बिलासपुर को प्रेषित किया गया था जो आज भी विचाराधीन है यहां अवगत कराना है कि अधिवक्ता द्वारा हमको सूचना प्राप्त हुई कि उक्त आराजी से सम्बन्धित धारा 144 उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 के अर्न्तगत एसडीएम के न्यायालय में अमनदीप सिंह पुत्र उजागर सिंह निवासी में नं 133, करतारपुर सुआनगला तहसील व थाना बिलासपुर जिला रामपुर व महेन्द्र गोयल पुत्र रतनलाल गोयल निवासी म०न० 721, सेक्टर 13, करनाल हरियाणा हाल निवासी 2179 सेक्टर 7 करनाल के द्वारा एक दावा दायर किया गया है हम यह जानकर काफी परेशान हो गये तब हमको उक्त दावे की समस्त पत्रावली निकलवायी तब हमें बहुत आश्चर्य हुआ कि अमनदीप सिंह व महेन्द्र गोयल ने एक फर्जी रसीद रहननामा दखली दिनांकी 19.02.2010 बना ली है जिस पर मेरे फोटो तथा फर्जी हस्ताक्षर हैं हमारे उक्त रसीद रहननामा दिनांक 19.02.2010 निस्पादित ही नहीं किया है उक्त दस्तावेज फर्जी व कूट रचित है। उक्त प्रकरण से हमारे को पूर्ण विश्वास हो गया है कि रसीद रहननामा दखली दिनाक 19.02.2010 के द्वितीय पक्षकार अमनदीप सिंह व महेन्द्र गोयल तथा गवाह सन्दीप सिंह मल्ली तथा गवाह तजिन्द्र सिंह ढिल्लो एवं अजय कुमार (नोटरी) यह सभी लोग पवन इन्द्र वासन आपस में मिले हुये है और तहसील बिलासपुर के अधिकारियों से साठगांठ करके हमारी उक्त आराजी को फर्जी दस्तावेज के द्वारा कब्जा करना चाहते हैं तथा खुर्दबुर्द करना चाहते है ।
पुलिस ने क्षेत्राधिकारी के आदेश पर धोखाधड़ी एवं फर्जी दस्तावेजों के जरिए आराजी पर कब्जा करने के मामले में छह लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है हरियाणा प्रदेश के थाना करनाल सिविल लाइंस के 814 सेक्टर 9 अर्बन एस्टेट करनाल निवासी मंजीत सिंह पुत्र संत सिंह ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा है कि वह करनाल में रहते हैं। उनकी ग्राम टैमरा में भूमि है। जिसकी देखभाल पवन इंद्र वासन पुत्र हरभजन सिंह वासन निवासी मॉडल टाउन करनाल को कई साल से दे रखी थी। टेमरा ग्राम का है है। कुछ जालसाज जमीन का फर्जी दस्तावेज बनाकर दूसरे की जमीन अपने नाम करवा रहे हैं। पवन इन्द्र वासन,अमनदीप सिंह महेन्द्र गोयल,सन्दीप
सिंह मल्ली,तजिन्द्र ढिल्लो अजय कुमार नोटरी जिसमें अधिवक्ता सहित पांच लोगों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 34,420,467,468,471 व 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया । जांच अधिकारी ने तुरन्त जांच शुरु कर दी है । इसमें कई ओर एडवोकेट्स के शामिल होने की संभावना है जो जांच के बाद पता चलेगा।
वर्जन
मेरे उक्त मामले की जांच साहूकारी अधिनियम को लेकर आई है जिसमें बारीकी जांच जारी है जल्द ही आख्या सम्बन्धित अधिकारी को प्रेषित कर दी जायेगी – विजय प्रकाश मिश्रा तहसीलदार बिलासपुर
विजय प्रकाश मिश्रा तहसीलदार बिलासपुर