*आगामी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा व त्योहारों के दृष्टिगत जनपद में धारा 144 लागू।*
जनपद में कांवड़ यात्रा, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा, स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, ईद ए मिलाद/बारावफात, चेहल्लुम, विश्वकर्मा पूजा/अनंत चतुर्दशी आदि त्यौहारों के दृष्टिगत अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) डॉ. नितिन मदान ने धारा 144 लागू कर दी है।
एडीएम (प्रशासन) ने बताया कि जनपद में लोक व्यवस्था, कानून एवं शांति व्यवस्था तथा जनव्यवस्थायें बनाए रखने के लिए धारा 144 लगाई गई है। जिसे 7 अगस्त से 28 अगस्त, 2024 तक लागू किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान परीक्षा कक्ष के अन्दर पेन, प्रवेश पत्र व मूल पहचान पत्र के अतिरिक्त अन्य सामग्री ले जाना वर्जित होगा। परीक्षा में नकल पर प्रभावी ढंग से रोकथाम और प्रश्नपत्रों की गोपनीयता भंग होने से रोकने के लिए परीक्षा केन्द्र के बाहर समाज विरोधी अवांछित तत्वों तथा बाह्य व्यक्तियों का एकत्रित होना भी प्रतिबन्धित रहेगा।
जनपद में ड्यूटी पर तैनात शासकीय कर्मचारियों/अधिकारियों और अन्य कर्मियों, जो शासकीय अस्त्र-शस्त्र धारण करने हेतु अधिकृत हैं, को छोड़कर कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक रूप से अस्त्र-शस्त्र बिना अनुमति के अपने पास नहीं रखेगा न ही प्रदर्शन करेगा। किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों के समूह के साथ सम्मिलित नहीं होगा, जिसका उद्देश्य किसी नियम विरूद्ध गतिविधि में भाग लेना हो।
इस अवधि के मध्य पड़ने वाले त्यौहारों पर किसी प्रकार की नई परम्परा प्रारम्भ नहीं की जायेगी। कोई भी व्यक्ति / संगठन आवागमन के साधन जैसे रेल, सड़क यातायात आदि, विद्युत व्यवस्था, जल आपूर्ति जैसी महत्वपूर्ण जनहित की सेवाओं में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा।
किसी भी व्यक्ति/संगठन/समूह/सम्प्रदाय/धार्मिक व राजनैतिक दल द्वारा बिना अनुमति प्राप्त किए जनपद में कोई भी जुलूस, धरना प्रदर्शन, घेराव, पदयात्रा, वाद-विवाद, नारेबाजी इत्यादि नहीं की जाएगी।धरना-प्रदर्शनों / जुलूसों / आन्दोलनों/सार्वजनिक कार्यक्रमों के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार/राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्रशासन से जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।