रामपुर । (जयदीप गुप्ता )जिलाधिकारी श्री रविन्द्र कुमार माँदड़ के निर्देशानुसार सभी उपजिलाधिकारी, तहसीलदार एवं अन्य मजिस्ट्रेट अधिकारियों द्वारा जनपद के उर्वरक विक्रय केंद्रों का निरीक्षण करके किसानों को निर्धारित मानकों के अनुरूप एनपीके की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है।
उप जिलाधिकारी स्वार श्री सचिन राजपूत ने ग्राम पंचायत समोदिया स्थित खाद विक्री केंद्र का औचक निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान उन्होंने केंद्र संचालक से एनपीके उर्वरक के स्टॉक के बारे में जानकारी प्राप्त की तथा अभिलेखों के अनुसार स्टॉक एवं विक्री का सत्यापन भी करवाया।
केंद्र पर शासन द्वारा निर्धारित मानक एवं मूल्य पर उर्वरक की बिक्री पाई गई तथा बिक्री किए जा चुके उर्वरक का सत्यापन भी उन्होंने पीओएस मशीन के डाटा के अनुसार कराया।
उपजिलाधिकारी ने केंद्र पर मौजूद किसानों से बातचीत की तथा उर्वरक की उपलब्धता एवं आपूर्ति व्यवस्था में पारदर्शिता के संबंध में जानकारी प्राप्त की।
किसानों ने कहा कि उन्हें निर्धारित अभिलेखों के आधार पर पीओएस मशीन के माध्यम से उर्वरक प्राप्त हो रहा है।
तहसील स्वार क्षेत्र के अंतर्गत 17 केंद्रों के माध्यम से तहसील क्षेत्र के अंतर्गत किसानों को एनपीके एवं यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है।
तहसील टाण्डा के ढक्का नगलिया गांव में संचालित हुसैन खाद भंडार का उर्वरक बिक्री संबंधी लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।
जिलाधिकारी श्री रविन्द्र कुमार माँदड़ के निर्देशानुसार उप जिलाधिकारी टाण्डा श्रीमती निधि डोडवाल के औचक निरीक्षण के दौरान इस दुकान पर निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर अवैध तरीके से एनपीके की बिक्री किए जाने की पुष्टि हुई थी।
जिला कृषि अधिकारी श्री नरेंद्र पाल ने बताया कि दुकान के उर्वरक बिक्री संबंधी लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है तथा जांच के उपरांत अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।
मिलक तहसील क्षेत्र के अंतर्गत रठौडा स्थित गंगवार खाद भंडार पर उपजिलाधिकारी मिलक श्री राजेश कुमार और जिला कृषि अधिकारी श्री नरेंद्र पाल के औचक निरीक्षण के दौरान अवैध भंडारण और भारी अनियमितताएं पाए जाने के कारण पूर्व में ही दुकान को सील कर दिया गया था।
इन अनियमितताओं के चलते खाद विक्रेता के विरुद्ध विधिक कार्रवाई के साथ-साथ खाद विक्रेता का उर्वरक, बीज व कीटनाशक रसायन बिक्री संबंधी लाइसेंस भी निरस्त कर दिए गए हैं।