रामपुर । राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ एवं मा0 जनपद न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रामपुर के निर्देशानुसार दिनांक 11 दिसम्बर 2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दीवानी न्यायालय, रामपुर में किया जा रहा है।
पूर्ण कालिक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री रमेश कुशवाहा ने बताया कि 11 दिसम्बर 2021 को आयोजित होने वाली लोक अदालत में आपसी सुलह समझौते के आधार पर सुलह योग्य फौजदारी वाद, मोटर दुर्धटना वाद, प्रतिकर वाद, सिविल वाद, उत्तराधिकारी वाद, वैवाहिक वाद, गुजारा भत्ता वाद, लघु अपराध वाद, स्टाप कमी वाद, चकबंदी श्रम वाद, बिजली बिल वाद, जल कर सर्विस के वाद, राजस्व से संबंधित वाद तथा बैंक प्रिलिटिगेशन विवादों का निस्तारण कराया जायेगा। उन्होंने लोक अदालत के फायदों के बारे में जानकारी देते कहा कि पक्षों के मध्य आपसी सुलह-समझौते के आधार पर विवाद का निस्तारण, पक्षकार व्यक्तिगत स्तर पर स्वयं पहल कर सकता है। लोक अदालत में निस्तारण हेतु किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं है। पुराने मुकदमें की कोर्ट फीस वापस हो जाती है। लोक अदालत द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध कोई अपील नहीं होती तथा कानूनी जटिलताओं से परे लोक अदालत की प्रक्रिया सहज और आपसी समझौते पर आधारित होती है। उन्होंने यह भी बताया कि 22 जनवरी को वैवाहिक प्रलिटिगेसन वादों के आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण हेतु लोक अदालत प्रस्तावित है। वादकारियों से अपील कि है कि वह अपने वैवाहिक वादो के निस्तारण हेतु प्रार्थना पत्र पी0एल0वी0, डाक, सी0एच0सी0 के माध्यम से या स्वयं कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रामपुर में उपस्थित होकर अतिशीघ्र भिजवाना सुनिश्चित करें, ताकि दूसरे पक्ष को नोटिस का पर्याप्त समय मिले तथा इस अवसर का लाभ उठाया जा सके।