सीड प्लांट,राइस मिलों, निजी भण्डार गृहों पर अबैध रूप से बिना अनुज्ञप्ति के बिक्री किया जा रहा है ऊंची कीमत पर कीट नाशक व उर्वरक
कृषि विभाग चुप♦
बिलासपुर। कुछ व्यापारियों द्वारा बिना लाइसेंस के अवैध रूप से खाद-उर्वरक और कीटनाशक का भंडारण भारी मात्रा में किया जा रहा है । साथ ही उसे ऊंचे दामों पर उक्त का विक्रय किया जा रहा है। तहसील बिलासपुर के कुछ व्यापारी सीधे निर्माता से भारी मात्रा में पेस्टीसाइड व उर्वरक मंगा कर अबैध तरीके से भंडारण करते हैं । जबकि पेस्टीसाइड के बिक्री, प्रर्दशन व भंडारण के लिए पेस्टीसाइड का लाइसेंस शर्तों पर जारी किया जाता है व उसको योग्य व्यक्ति जिसने डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एक्टेंशन सर्विस फाेर इन पुट डीलर डिप्लाेमा किया हुआ हो वह ही बिक्री कर सकता है । लेकिन यहां के कुछ व्यापारी कानून व नियमों को ठेंगा दिखाते हुए इस अबैध कार्य में लिप्त हैं
बिना लाइसेंस के पेस्टीसाइड व उर्वरक का भंडारण कर किसानों को ऊंचे दामों पर बेच रहे हैं इसके अलावा ऐसे कीटनाशक भी खुले आम बिक्री कर रहे हैं जिन्हें भारत सरकार ने प्रतिबंधित घोषित कर रखा है।
अवैध रूप से भंडारण व बिना लाइसेंस विक्रय पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985, खाद्य एवं रसद अनुभाग 07 के शासनादेश के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। कीटनाशक अधिनियम 1968 की धारा 29 (1) में भी कार्यवाही की जाती है। इसके साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 06 ए के प्रस्तर-01 में निहित प्राविधानुसार एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने से पूर्व जिलाधिकारी की अनुमति ली जाती है।
बिना लाइसेंस उर्वरक विक्रय व अवैध भंडारण मे आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए जिलाधिकारी से अनुमति ली जाती है। जिले में जो भी अवैध रूप से या निर्धारित मूल्य से अधिक पर उर्वरक विक्रय करता है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। किसानों के हितों से इस प्रकार के बिना लाइसेंस के व्यापारी खिलवाड़ कर रहे हैं ।
क्या नियम हैं लाइसेंस जारी करने के लिए
1- पेस्टीसाइड बेचने का लाइसेंस लेने कृषि विषय से ग्रेजुएट होना जरूरी है।
2- लाइसेंस मांगने वाले की उम्र भी 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
3- जिस स्थान पर कीटनाशक की दुकान करनी है, उसकी सीमा से मिलते भवनों का पूरा ब्योरा दाखिल करना होता है। साथ ही आबादी के बीच में स्थित दुकानों को लाइसेंस देने में सावधानी बरती जाती है।
4- जिस स्थान के लिए आवेदन किया है कीटनाशक उसी स्थान पर रखा जाना चाहिए, अन्यत्र नहीं।
5- कीटनाशक रखने का स्थान सीलन तथा धूप से दूर होना चाहिए। क्योंकि इससे दवा में क्रिया होने के बाद कीटनाशक में गैस बनने की संभावना बढ़ जाती है जो आमजन के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है।
6- कीटनाशक बेचने वाली दुकानों पर बालश्रम सख्ती से प्रतिबंधित हैं।
7- प्रतिबंधित कीटनाशक दवा पकड़े जाने पर जुर्माने के साथ सजा का भी प्रावधान है।
— नियमों की हो रही अनदेखी
कीटनाशक दवा बेचने वाले कुछ दुकानदार किसी भी नियम का पालन नहीं करते हैं। दुकानों पर वर्षों पहले कृषि के लिए प्रतिबंधित की जा चुकी कीटनाशक दवा सल्फास की गोली जो एल्यूमीनियम से निर्मित ट्यूब की शक्ल की शीशी में 20 टेबलेट आती हैं, मोनोक्रोटोफॉस, इंडोसल्फान, पारद टिकड़ी आदि आसानी से दुकानों पर उपलब्ध हैं। उच्चतम न्यायालय ने 13 मई 2011 को दिए एक अंतरिम आदेश में इंडोसल्फान के उत्पादन, प्रयोग तथा बिक्री को अग्रिम आदेशों तक निषिद्ध किया है। बावजूद इसके और भी अनेकों ऐसे कीटनाशक है जो खुलेआम बेचे जा रहे हैं। पूरे जिले में स्थापित कीटनाशक दवा की दुकानों का निरीक्षण क्रमवार किया जा रहा है तथा नियमों का पालन नहीं करने वालों पर नोटिस देने के अलावा विभागीय कार्रवाई भी की जा रही है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जिस दुकान पर प्रतिबंधित दवा मिलेगी उसके विरुद्ध बिना दबाव के आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जिला कृषि अधिकारी रामपुर
बिना लाइसेंस के यह प्रतिबंधित कीटनाशक बिक रहे बाजार में
डेल्टामिथ्रिन, ट्रायजोफॅास, ईसी, एल्ड्रिन,बेंजीन हेक्साक्लोराइड, कैल्शियम साइनाइड, क्लोरडेन, कॉपर एसिटोसेनाइट, एन्ड्रिन, बोरमो क्लोरो प्रोपेन, इथाइल मरकरी क्लोराइड, इथाइल पैराथियम, हेप्टाक्लोर, मीनाजोन, नाइट्रोफेन, पैराक्वेट डाईमिथाइल सल्फेट, पेंटो क्लोरो नाइट्रो बेंजीन, पेंट्रा क्लोरो फेनोल, फेनाइल मरकरी एसीटेट, सोडियम मीथेन आर्सोनेट, ट्रेटा डाईफोन, टोक्साफेन, एल्डीकार्ब, क्लोरो बेंजिलेट, डेलड्रिन, मैलेक हाइड्राजाइल, एथिलीन ड्राई ब्रोमाइड, ट्राईक्लोरो एसीटिक एसिड, मेटो मैटाक्सूरोन अमानक पाए जाने पर प्रतिबंध है।
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