जिलाधिकारी श्री जोगिन्दर सिंह ने जनपद में अवैध खनन/परिवहन/ओवरलोडिंग गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु समस्त तहसीलों के मुख्य चौराहों पर 15 चैक पाइण्ट स्थापित करते हुए पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त रूप से टास्क फोर्स का गठन कर रात्रि 08ः00 बजे से प्रातः 07ः00 बजे तक उपस्थित रहकर सघन चैकिंग अभियान चलाकर उनके विरूद्ध नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्धारित किए गए मुख्य चौराहों/चैक पाइण्टों पर 31 अगस्त 2024 तक प्रभावी अंकुश लगाने हेतु चौराहों/चैक पोस्ट पर उपस्थित रहकर प्रवर्तन की कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए है।
जिलाधिकारी ने बताया कि चैक पोस्ट मसवासी तिराहा तहसील स्वार में उपजिलाधिकारी स्वार, क्षेत्राधिकारी स्वार, यात्रीकर एवं मालकर अधिकारी, खान अधिकारी, नायब तहसीलदार स्वार, चौकी इंचार्ज स्वार, राजस्व निरीक्षक स्वार, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उप जिलाधिकारी न्यायिक स्वार, उपायुक्त उद्योग, मिलक नौखरीद तहसील स्वार में जिला पंचायत राज अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी पंचायत स्वार, वन दरोगा स्वार, रेन्जर स्वार, लेखपाल, जिला कार्यक्रम अधिकारी, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत मसवासी, संग्रह अमीन, नायब तहसीलदार स्वार, लेखपाल, अभिहित अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन, एआर कोआपरेटिव, जिला गन्ना अधिकारी, हैप्पी पुलिया अजीतपुर रोड तहसील स्वार में क्षेत्रीय वनाधिकारी, जिला आबकारी निरीक्षक स्वार, लेखपाल, संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी स्वार, संग्रह अमीन, सहायक उपायुक्त उद्योग, खण्ड शिक्षा अधिकारी स्वार, अवर अभियन्ता सिंचाई, मानपुर तिराहा तहसील स्वार में तहसीलदार, उप क्षेत्रीय वनाधिकारी स्वार, कानूनगो, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका, संग्रह अमीन, संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी स्वार, खण्ड शिक्षाधिकारी, सहायक अभियन्ता सिंचाई, वक्फ निरीक्षक अल्पसंख्यक विभाग, खान निरीक्षक, श्रम प्रवर्तन अधिकारी को तैनात किया गया है।
उन्होंने बताया कि खौद चौराहा तहसील सदर में उपजिलाधिकारी सदर, थाना अध्यक्ष अजीमनगर, नायब तहसीलदार, चौकी इंचार्ज, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जिला कमाण्डेन्ट होमगार्ड, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, संग्रह अमीन, उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी सदर, सचिव मण्डी समिति रामपुर, चाकू चौराहा तहसील सदर में तहसीलदार सदर, थानाध्यक्ष गंज, जिला सेवायोजन अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार सदर, लेखपाल, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, संग्रह अमीन, मुख्य तिराहा दढ़ियाल टाण्डा स्वार को जाने वाला मार्ग तहसील टाण्डा में उपजिलाधिकारी टाण्डा, क्षेत्राधिकारी टाण्डा, खान निरीक्षक, प्रभारी निरीक्षक टाण्डा, राजस्व निरीक्षक, आबकारी निरीक्षक टाण्डा, लेखपाल, नायब तहसीलदार, संग्रह अमीन, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत दढ़ियाल, लालपुर तिराहा सैदनगर चौकी मानकपुर बंजरिया मार्ग तहसील टाण्डा में तहसीलदार टाण्डा चौकी इंचार्ज सैदनगर, राजस्व निरीक्षक, खण्ड शिक्षा अधिकारी सैदनगर, लेखपाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी टाण्डा, मण्डी समिति तिराहा तहसील टाण्डा में नायब तहसीलदार, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका टाण्डा, सचिव मण्डी समिति टाण्डा, उप मुख्य पशुचिकित्साधिकारी टाण्डा, त्रिवेणी शुगर मिल टाण्डा में नायब तहसीलदार, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका टाण्डा, संग्रह अमीन, सचिव मण्डी समिति टाण्डा, उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, राजस्व निरीक्षक, सेक्टर-17 शर्मा मोड के पास उत्तराखण्ड बिलासपुर बॉर्डर पर उपजिलाधिकारी बिलासपुर, क्षेत्राधिकारी बिलासपुर, नायब तहसीलदार बिलासपुर, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका, लेखपाल, खण्ड विकास अधिकारी आबकारी निरीक्षक को तैनात किया गया है।
उन्होंने बताया कि चकफेरी मोड उत्तराखण्ड बिलासपुर बॉर्डर पर नायब तहसीलदार, खण्ड शिक्षा अधिकारी, लेखपाल, प्रभारी निरीक्षक थाना, राजस्व निरीक्षक, सौफ्ती होटल उत्तराखण्ड बिलासपुर बार्डर पर सहायक श्रमायुक्त, लेखपाल, तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, भूमि संरक्षण अधिकारी, खादी ग्रामोद्योग, चकबन्दी अधिकारी, थाना पटवाई रामपुर से शाहबाद को जाने वाले मार्ग पर उपजिलाधिकारी शाहबाद, क्षेत्राधिकारी शाहबाद, प्रभारी निरीक्षक थाना पटवाई, राजस्व निरीक्षक, खण्ड शिक्षा अधिकारी, लेखपाल, सचिव मण्डी समिति, सहायक विकास अधिकारी पंचायत, नायब तहसीलदार, शाहबाद चन्दौसी व आवंला मार्ग पर सहायक विकास अधिकारी, प्रभारी थाना निरीक्षक, तहसीलदार शाहबाद, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, लेखपाल, पूर्ति निरीक्षक, उप निबन्धक शाहबाद एवं रठौंडा चौराहा मिलक में उपजिलाधिकारी मिलक, क्षेत्राधिकारी मिलक, नायब तहसीलदार मिलक, तहसीलदार, कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा, राजस्व निरीक्षक, खण्ड शिक्षा अधिकारी, लेखपाल, चौकी इंचार्ज, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका, संग्रह अमीन, को तैनात किया गया है।
उन्होंने बताया कि जांच दल के सभी सदस्य अपने-अपने निर्धारित/आवश्यक स्थानों पर दी गई समयावधि के भीतर प्रतिदिन उपस्थित रहकर कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे। संयुक्त जांच दल ओवरलोड खनिज पदार्थों के नियम विरूद्ध परिवहन करने वाले मालयान वाहनों के विरुद्ध चालान, सीजर की कार्यवाही के अतिरिक्त भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा दी गयी व्यवस्था के क्रम में बिना परिवहन प्रपत्र के उप खनिज के परिवहन करते पाए जाने वाले वाहनों पर सरकारी सम्पत्ति की चोरी मानते हुए परिवहनकर्ता के विरूद्ध नियमानुसार आईपीसी एवं लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम के अन्तर्गत सुसंगत धाराओं में कार्यवाही करेंगे। जांच दल में नामित सदस्य यथा उप जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में तहसीलदार, क्षेत्राधिकारी की अनुपस्थिति में थाना प्रभारी, तहसीलदार की अनुपस्थिति में नायब तहसीलदार, थाना प्रभारी की अनुपस्थिति में चौकी इंचार्ज द्वारा प्रवर्तन की कार्यवाही की जायेगी। इसके लिए खान अधिकारी एवं सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) जांच दल के साथ कार्यवाही संयुक्त रूप से सम्पादित करेंगे।
उन्होंने बताया कि जांच दल चैकिंग अभियान निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से चलाते हुए अवैध खनन एवं ओवरलोड़िग पर प्रभावी अंकुश लगायेगा और इस बात का विशेष रखेगा कि इस कार्यवाही के दौरान किसी का भी अनावश्यक रूप से उत्पीड़न न होने पाए। थाना स्तर पर अवैध खनन की सूचना/शिकायत प्राप्त होने पर प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष उसकी सूचना तत्काल उप जिलाधिकारी/क्षेत्राधिकारी को देंगे, उपजिलाधिकारी/क्षेत्राधिकारी टास्क फोर्स के माध्यम से इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। इसी प्रकार शासनादेश ें दी गयी व्यवस्था के क्रम में खान अधिकारी द्वारा प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को उनके क्षेत्र में दिए गए खनन के पट्टों की सूचना जो खनन विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत चिन्हित किए गए हैं, उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। इसके उपरान्त यदि किसी थाना क्षेत्र में चिन्हित पट्टों के अतिरिक्त यदि किसी अन्यत्र स्थान पर संगठित/वृहद खनन की सूचना प्राप्त होती है और इस सम्बन्ध में प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा पुलिस अधीक्षक को सूचित नहीं किया गया है, तो उसमें प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष की संलिप्तता मानी जायोगी।
उपजिलाधिकारी/क्षेत्राधिकारी अपने विवेकानुसार चैक पोस्ट पर राजस्व निरीक्षक, लेखपाल एवं पुलिस बल की तैनाती कर सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी अवगत करायेंगे कि जनपद में किन-किन स्थानों पर वन विभाग की चैक पोस्ट स्थापित है और उनके द्वारा ओवरलोड़िग एवं अवैध खनन के अभिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु क्या क्या कार्यवाही अमल में लायी जा रही है। प्रभागीय निदेशक वानिकी वन प्रभाग चैक पोस्ट व उन पर की जा रही कार्यवाही की सूचना से तत्काल अवगत करायेंगे। इसके अतिरिक्त उपजिलाधिकारी वन विभाग की चैक पोस्ट से ओवरलोड़िग एवं अवैध खनन के अभिवहन के विरूद्ध प्रतिदिन की जा रही कार्यवाही विषयक सूचना प्रभारी अधिकारी खनन को प्रेषित करेंगे। प्रभारी अधिकारी खनन सूचना से प्रतिदिन अवगत करायेंगे। जांच दल सुनिश्चित करेगा कि यदि ओवरलोड खनिज या अन्य वस्तुओं को परिवहन करने वाले वाहनों द्वारा वाहन की बाडी को अनाधिकृत रूप से बढ़ाया गया है, तो उनके सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए उसकी सूचना परिवहन विभाग को प्रेषित करेंगे। परिवहन विभाग का दायित्व होगा कि ऐसे वाहनों का फिटनेस निरस्त करने एवं पंजीयन निलंबित करने की कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित की जाये। बिना एचएसआरपी नम्बर प्लेट व टेम्पर्ड नम्बर प्लेट वाले वाहनों पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाये और मार्गाे पर बैरियर आदि भी लगाये जाये। ड्यूटी पर लगाये गये समस्त अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि प्रतिस्थानी के उपस्थित होने तक अपना स्थान नहीं छोड़ेगे। चैक पाइण्टों पर लगाये गये अधिकारी अपनी ड्यूटी सप्ताह में चक्रवार करना सुनिश्चित करेंगे और चैंकिग के दौरान यदि कोई भी वाहन अवैध परिवहन/ओवरलोडिंग करता हुआ पाया जाता है, तो तत्काल उस क्षेत्र के उप जिलाधिकारी/खान अधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लायेंगे। समस्त उपजिलाधिकारी अन्य विभाग के लगाये गये अधिकारियों की ड्यूटी चैक करेंगे तथा उनके अनुपस्थित पाये जाने पर आख्या प्रेषित करेंगे।
उन्होंने बताया कि अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व)/प्रभारी अधिकारी खनन व अपर पुलिस अधीक्षक कार्यवाही का प्रभावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित करेंगे।